नई दिल्ली: Online Payment: मौजूदा समय में हम तेजी से डिजिटल युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वहीं डिजिटल होने के साथ लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि लोगों को बैंक या एटीएम की लाइन में नहीं लगना पड़ता है। लोग कहीं से भी कभी भी पैसे भेज देते हैं। इसी के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) मौजूदा समय का सबसे सुरक्षित और आसान जरिया बन चुका है। हालांकि इसमें एक आम गलती सबसे हो जाती है और वो है किसी गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर होना।
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अब अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आसानी से वापस पाया जा सकता है। अगर GPay, PhonePe, Paytm UPI जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से गलती से पेमेंट हो जाए तो इन प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर पर कॉल करें और उस पेमेंट की डिटेल देकर और शिकायत दर्ज करें। इसके साथ ही बैंक को भी शिकयत दर्ज करें।
RBI के दिशानिर्देश अनुसार शिकायत दर्ज होने 48 घंटे के भीतर पैसा वापस आ जाएगा। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी।
बैंक में जाकर एक फॉर्म भरें। अगर बैंक मदद करने से मना कर देता है तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से bankingombudsman.rbi.org.in पर करें। ध्यान रखें कि लेन-देन के मेसेज को फोन से हटाएं न क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर दिया रहता है, जो शिकायत के समय जरूरी होता है। अपनी सारी जानकारी और शिकायत के साथ शिकायत फॉर्म में इस नंबर के बारे में जरूर बताएं।
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इसके आलावा आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की वेबसाइट के माध्यम से भी गलत लेनदेन के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संस्था है, जो UPI सर्विसेज उपलब्ध करवाती है। वैसे यूपीआई के जरिए पेमेंट करते समय खुद से सावधान रहें। पेमेंट करते समय हर एक जानकारी को बारीकी से चेक करें ताकि गलत व्यक्ति को पैसे न जाएं।