नई दिल्ली EPFO Rules: पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरुरत हर किसी को होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लोन लेने पड़ जाता है। अगर आप किसी संगठित क्षेत्र मं काम कर रहे हैं तो आपका मंथली पीएफ जमा ही होता होगा। पीएफ सब्सक्राइबर्स को EPFO की तरफ से काफी सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। वहीं जरुरत पड़ने पर आपको एडवांस भी मिल जाता है। बहराल इसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके मुताबिक ही आप पीएफ खाते से एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं। इस लेख में हम बताएंगे कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं।
पीएफ खाते से पैसा निकालने का नया नियम
पीएफ से आप घर के लिए जमीन खरीदने, घर को रिपेयर कराने के लिए, होम लोन, परिवार के सदस्यों या खुद की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी छूट पर, खुद या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। चलिए इस नियम के बारे में जानते हैं।
वहीं परिवार में कोई सदस्य या खुद हॉस्पिटल में एक महीने से ज्यादा समय से भर्ती रहे हैं या फिर कोई गंभीर बीमारी और सर्जरी होनी है फिर आप अपने पीएफ खाते से छह महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं।
परिवार के किसी भी सदस्य या खुद की शादी है तो भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है। बहराल इसके लिए शर्तें ये है कि आपको नौकरी में 7 साल जरुर पूरे होने चाहिए। पीएफ से पैसा सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन का 50 फीसदी तक ही निकाला जा सकता है।
नौकरी के जाने के बाद पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि किसी कारण से 15 दिनों से ज्यादा से आपकी कंपनी बंद चल रही है या 2 महीने से ज्यादा समय से काम पर नहीं गए हैं तो आप पीएफ में जमा अपने पूरे हिस्से की निकासी कर सकते हैं।
घर खरीदने के लिए भी आप पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं ये एडवांस मैक्जिमम आपकी 36 महीने की सैलरी के बराबर हो सकता है। इसके लिए शर्त ये है कि नौकरी के 5 साल पूरे होने चाहिए।
घर को बनवाने के लिए जमीन खरीदने और घर के रिफेयर के लिए भी आप पीएफ से निकासी कर सकते हैं। नौकरी शुरू होने के 5 सालों के बाद ये सुविधा मिलती है घर बनवाने के लिए जमीन खरीदने के लिए 24 महीने और घर के रिफेयर के लिए 12 महीने का वेतन के बराबर पैसा निकाल सकते हैं।
होम लोन भरने के लिए आप 36 महीने के वेतन के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। बहराल इसके लिए आपको नौकरी में 10 साल पूरे होने चाहिए। खुद की और बच्चों की शिक्षा पूरी होने पर पीएफ से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको 7 सालों की नौकर पूरी होनी चाहिए। इसमें आप पैसा अपने शेयर से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है।