आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं ऐसे करें पता, 30 जून से पहले जरुर कर लें ये जरुरी काम, जानिए आसान प्रोसेस

Adarsh Pal
PAN-Aadhaar Linking Status
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PAN-Aadhaar Linking Status: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये दोनों ऐसे दस्तावेज हैं जो कि सभी भारतीयों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। फिलहाल के लिए सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिं कराने की डेडलाइन को भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि अगर आपके पास पैन कार्ड हैं तो फटाफट आधार से लिंक करा लें क्यों कि सरकार के द्वारा इसकी डेडलाइन जारी कर गई है।

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अगर आप अपने पैन कार्ड को 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स और किसी भी वित्तीय लेन देन को नहीं कर पाएंगे।

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लिंक न होने पर लगेगा 1000 से 10,000 रुपये का जुर्माना

आपको बता दें कि अगर आप अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 1 हजार रुपये लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स के मुताबिक ये पहले 31 मार्च 2020 थी लेकिन हाल ही में इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इस बारे में अधिकर लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरुरी लिंक करा लें नहीं तो ये डेड पेन कार्ड हो सकता है। जो कि आपके किसी भी काम का नहीं होगा।

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अब आपके मन में सवाल उठा रहा होगा कि पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें तो बता दें ये प्रोसेस बेहद ही आसान है। इसके लिए किसी भी तरह की कोई मस्कत नहीं करनी है। वहीं अगर आप सोच रहे हो कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होगा तो इसके बारे में भी जान सकते हैं। इस बारे में आप घर बैठे ही लगा सकते है कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या न हीं।

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जानें कैसे पता करें पैन आधार से लिंक है या नहीं

  • इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद लिंक आधार स्टेट्स पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी।
  • अब इसमें View Link Aadhaar Status’ क्लिक करें और आपके सामने एक मैसेज आएगा।
  • इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं।

बता दें पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन में कई बार बदलाव किए जा चुके हैं। इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 की गई थी लेकिन बाद में इसे 500 रुपये का जुर्माना लगाकर 30 जून तक कर दिया गया था। वहीं अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराते हैं तो 1 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

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मीडिया के क्षेत्र में 3 साल का अनुभव है। 2020 में छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद newschecker.in से करियर की शुरुआत करते हुए बतौर फैक्टचेकर और कंटेंट राइटर के रूप में काम किया, जहां पर 11 महीने काम करने का अनुभव मिला। इसके बाद कानपुर युनिवर्सिटी में कंटेंट राइटर के रूप में 6 महीने काम किया। इसके बाद 6 महीने फ्रीलांस कंटेंट राइट के रूप में काम करने का अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद हिंदी न्यूज बाइट ऐप को 3 महीने तक सेवा प्रदान की। अब मैं टाइम्सबुल वेबसाइट पर काम रहा हूं। मेरा मकसद शुद्ध, साफ और सही कंटेंट लोगों तक पहुंचाना है।