मोदी सरकार ने लागू कर दिया ये बड़ा नियम! लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन व ग्रेच्‍युटी पर होगा ये असर

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नई दिल्ली: Gratuity and Pension New Rule: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके करोड़ों परिवारों पर सरकार का  ये  फैसला असर डालने वाले है। जीं हैं अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर आप के घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो बेहद जरुरी खबर निकल के सामने आई है।

दरअसल, आप को बता दें कि मोदी सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर अलर्ट जारी किया है। यदि कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम एक अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्‍य भी अमल कर सकते हैं।

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वही हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस दिया है। इसके बाद में अब सरकार 18 महीने के एरियर देने के बारे में विचार कर सकती है, लेकिन इससे पहले ही एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। खबरों में बताया जा रहा है, कि  सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्‍त चेतावनी भी जारी की है और अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्‍युटी से वंचित होना पड़ेगा। यानी कर्मचारियों की लापरवाही उन्हें बड़े घाटे में डाल सकती है। आप को बता दें कि किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्‍युटी अहम होती है। जो हजारों रुपए में होती है।

 

वही खबरों में सामने आया है कि केंद्र सरकार ने हाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। 

बताया गया है कि, इन बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। 

 ऐसे होगी दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई?

  •  जारी नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
  • अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
  • यदि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है।
  • इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
  • वही इसमें बताया गया है कि अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।

 

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