नई दिल्ली: देश में मौजूदा समय में पैन कार्ड (PAN Card) हर किसी के लिए जरुरी हो गया है, इससे ऐसे कई जरुरी काम हैं, इसके बिना नही हो सकता है, यानि पैन कार्ड का इस्तेमाल फाइनेंशियल लेनदेन में किया जाता है। ऐसे में अगर आप ने अभी तक पैन और आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Card) को लेकर ये काम नहीं किया हैं तो आप को भारी परेशानी होने वाली है।
कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि पैन कार्ड (PAN Card) को टीडीएस कटौती पाने के लिए नया बैंक खाता खोलने में अनिवार्य, सरकारी योजनाएं का लाभ लेने, फ्री-लांस काम, नया बिजनेस शुरू करने में, बीमा प्लान, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश, कैश जमा में, आदि जैसे काम में होना जरुरी है। जिससे सरकार के हम अपडेट के बारे में जरुर जानना चाहिए ।
आप को बता दें कि सरकार ने आगाह किया है कि सभी कार्डधारक अपने आधार को पैन से फटाफट लिंक करा लें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा और अगर आप अवैध पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिससे अगर आप के पास में ऐसा पैन कार्ड हैं तो फटाफट ऐसा काम कर लें। जिससे भारी परेशानी ना हो।
आयकर विभाग ने किया ट्वीट
आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 3132023 है पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा देर न करें, आज ही लिंक करें
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए
- यहां पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब यहां पर लॉगइन करने के बाद में आपको अपना प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा
- अब प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन पर क्लिक करें
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को फिल करें।
- यहां पर दिख रहे ‘लिंक आधार’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा