नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश में कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे आमजनों को खुशी से जीने का सहारा मिले। यही नहीं राज्य सरकार भी अपने राज्य के लोगों के लिए कई हितकारी योजनाएं चला रही है। ऐसे राजस्थान सरकार की तरफ से ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के लोग 2 लाख रुपये तक का बिना ब्याज पर लोन ले सकते हैं।
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आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जो अब शुरू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सोमवार को सहकार भवन में राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल का लोकार्पण किया। इससे राज्य के लोगों को आसानी से योजना का लाभ मिलेगा।
मिलेगा 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन
इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत देश के करीब 1.50 लाख परिवारों को कृषि कामों के लिए 3 हजार करोड़ रुपये लोन के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना में आवेदन करने वाले को 25 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा।
पशुपालन समेत इन कामों के लिए ले सकेंगे लोन
इस योजना के साथ आरसीडीएफ को भी जोड़ा गया है, जिससे कि यरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के काम कर रहे पशुपालकों को भी इस योजना का फायदा मिले। ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल से रह रहे लोगों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई – छपाई एवं दुकान के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए लोन दिया जाएगा।
नहीं लगेगी कोई प्रोसेसिंग फीस
प्रमुख शासन सचिव गुहा ने कहा कि, यह योजना कृषि कार्यों पर निर्भर रहने वाले परिवारों के जीवन को बेहतर करने के लिए है। इससे आगे उन्होंने कहा कि, इस योजना का फायदा खास रूप से राजीविका से जुड़े समूहों को होगा। इसमें लोन का प्रोसेस पूरी तरह से पारदर्शी है। लोन को समय से चुकाने वालों और दोबारा नया लेने वालों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
लोन लेने के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
इसके आधिकारिक पोर्टल पर लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। व्यक्ति को लोन लेने के लिए बैंक को 2 मान्य व्यक्तियों जैसे- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच, प्रधान पंचायत समिति / पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जीएसएस अध्यक्ष, केवीएसएस अध्यक्ष / सदस्य) की जमानत उपलब्ध करानी होगी और हां कोई अन्य संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जनाधार कार्ड जरूर होना चाहिए। 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में रहने के प्रमाण स्वरुप किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति, भूमि के दस्तावेज आदि अपलोड करने होंगे।
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रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रतनू ने कहा कि शाखा प्रबन्धक आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी जांच करेंगे और इसके बाद आवेदक को बुलवाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद सब कुछ सही पाए जाने पर बैंक ब्रांच के खाते में लोन की रकम जमा कर देंगे। राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के लोन के लिए 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।