नई दिल्ली: UP Kanya Sumangala Scheme: सरकार देश की बेटियों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को चलाने का मकसद देश की बेटियों को आर्थिक और शिक्षित रूप से मजबूत करना है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना चला रही है, जो खासतौर पर बेटियों के लिए है। इस योजना का नाम यूपी कन्या सुमंगला योजना (UP Kanya Sumangala Yojana) है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार इस योजना से 15 सितंबर तक करीब 2 लाख बेटियों को जोड़ेगी।
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UP Kanya Sumangala Scheme
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी कन्या सुमंगला योजना में 2 लाख बेटियों को जोड़ेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि करीब 10 सालों में सरकार ने 1 लाख बेटियों को कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के तहत लाभ दिया है।
UP Kanya Sumangala Scheme के तहत सरकार दे रही है 15000 रुपये
सरकार बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें 15000 रुपये दे रही है। एक परिवार करीब दो बेटियों के लिए इस योजना का फायदा उठा सकता है। सरकार बेटी की अच्छी परवरिश और बेहतर शिक्षा के लिए यह रकम 6 किस्तों में देगी।
बेटियों कैसे दिया जाएगा लाभ
इस योजना के तहत बेटियों को उनके जन्म के समय से चरणबद्ध तरीके से 15,000 रुपये की राशि का लाभ दिया जाता है। जैसे- जन्म के समय और पहले टीकाकरण पर 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद बेटी के स्कूल में कक्षा 1 से 6 में प्रवेश के समय 2,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद बेटी के कक्षा 9 में प्रवेश के समय 3,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद अंतिम किस्त 5,000 रुपये की बेटी के कक्षा 12 में प्रवेश, स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर दी जाती है।
UP Kanya Sumangala Scheme के लिए योग्यता
परिवार की सालाना आय अधिकतम तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को दिया जाएगा।
वहीं अगर किसी परिवार जुड़वां बेटियां होती है और इसके बाद तीसरी बेटी होती हैं तो तीनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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UP Kanya Sumangala Scheme में कैसे करें आवेदन
आप जन सुविधा केंद्र/सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके आलावा यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) की आधिकारिक वेबसाइट www.mksy.up.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी फार्म भरकर कार्यालय में जमा करा सकते हैं।