नई दिल्ली UP Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों के लिए एक सुरक्षित स्कीम को शुरु किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए भी सरकार ने भाग्य लक्ष्मी स्कीम चलाई है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रदेश की हर बेटी का सही से पालन पोषण उसको शिक्षित करना है। जानकारी के लिए बता दें इस स्कीम के तहत बेटी का जन्म पर माता-पिता को आर्थिक सहायता की जाती है और बेटी की पढ़ाई के समय भी सरकार सहायता करती है।
जानें कैसे मिलेगा स्कीम का लाभ
बिटिया के जन्म पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड मिलता है।
बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है।
वहीं बिटिया के पालन पोषण के लिए जन्म के समय मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं।
जब बिटिया कक्षा 6 में एडमीशन लेती है तो 3 हजार रुपये की सहायता की जाती है।
वहीं बिटिया के कक्षा 8 में पहुंचने पर 5 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
इसके बाद जब बिटिया 10 में प्रवेश लेती है तो 7 हजार रुपये की मदद करती है।
जब बिटिया 12 वीं में प्रवेश करती है तो 8 हजार रुपये जमा किए जाते हैं।
इस प्रकार बेटी की पढ़ाई के लिए सरकार कुल 23,000 रुपये की सहायता करती है।
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किसे मिलता है योजना का लाभ
इस स्कीम का लाभ सिर्फ BPL परिवारों की बेटियों को मिलेगा।
इसके बाद परिवार की इनकम हर साल 2 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए।
स्कीम का लाभ उठाने के लिए शर्तें
स्कीम का लाभ उन बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद में हुआ है।
बेटी के जन्म के 1 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करना जरुरी है।
बेटी की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में एडमीशन करना होगा।
बेटिया की शादी 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए।
सरकारी कर्मचारी को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
भाग्यलक्ष्मी स्कीम के आवेदन के लिए चाहिए ये दस्तावेज
माता पिता का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
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जानें कैसे करें स्कीम के लिए आवेदन
अगर आप इस स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले पास के सीएसी सेंटर में जाना होगा। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती है। इसके साथ में काफी सारे जरुरी दस्तावेजों की भी जरुरत होती है। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं।