नई दिल्ली Unmarried Pension Scheme: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा काफी सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। जिसमें हरियाणा सरकार कुवांरे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दे रही है। हरियाणा सरकार ने कुवांरे लोगों को पेंशन देने के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसमें कुछ शर्तों और पात्रता के बारे में जानकारी दी है।
राज्य सरकार इस योजना के तहत अविबाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा, जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख रुपये से कम है। इसकी खास बात ये है कि इस योजना का लाभ विधुर भी उठा सकते हैं। इसका लाभ पुरूषों के साथ महिलाओं को भी मिलेगा।
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पहचान पत्र है जरुरी
नोटिफिकेशन के अनुसार, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता डिपार्टमेंट परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा। प्रत्येक माह 10 तरीख तक परिवार पहचान पत्र ऑथोरिटी पात्रों आईडी पात्रों की सूचना समाजिक न्याय डिपार्टमेंट को सेंड किया जाएगा। हर महीने के आखिर तक डिपार्टमेंट सभी तथ्यों की जांच करके अगले महीने की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन आईडी बना दी जाएगी।
इसके बाद डिपार्टमेंट संबंधित लोगों से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमिति ली जाएगी और पेंशन शुरु हो जाएगी। ये स्कीम इसी 1 जुलाई से लागू हो गई है। राज्य में 71,000 अविवाहित व विधुर हैं। इससे प्रत्येक माह 20 करोड़ रुपये और हर साल 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा।
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नोटिफिकेशन में क्या किया जारी
- राज्य में 40 से 60 साल के करीब 71 हजार कुंवारे और विधुर लोगों को प्रत्येक माह 2750 पेंशन दी जानी है।
- इस योजना का लाभ 45 साल से 60 साल के लोगों को मिलेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए युवाओं की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी
- चाहिए।
- जिन लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा उनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- 60 साल की आयु वालों को भी इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यहीं पेंशन स्कीम 60 साल के बाद वृद्धापेंशन स्कीम के रूप में बदल जाएगी।
- अगर किसी कुवांरे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप से पेंशन का लाभ उठाता रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से 12 फीसदी ब्याज की वसूली की जाएगी।
- इस पेंशन स्कीम में तलाकशुदा और लिव इन में रहने वाले लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई पहले से पेंशन का लाभ उठा रहा है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- वहीं अगर किसी की शादी नहीं हुई है और लिव-इन में रहता है तो पेंशन का हकदार नहीं होगा। वहीं यदि कोई तलाकशुदा है तो वह पेंशन के लिए पात्र नहीं है। दूसरी पेंशन का लाभ उठाने वाले शख्स को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो अविवाहित होना जरुरी है। अगर लाभ उठाने वाला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को बिना सूचित किए शादी करेगा तो वह दंड के पात्र है।