नई दिल्ली UP Bhagya Laxmi Yojana: देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए कई स्कीमों को संचालन कर रही है। जिनके तरह देश हर महिला आर्थिक रुप से मजबूत और समक्ष हो सकें। इसी उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की (UP Bhagya Laxmi Yojana) शुरुआत की। इस योजन का उद्देश्य हो रहे कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकना है। इस स्कीम के तहत सरकार बेटी के माता पिता को बिटियां के जन्म के समय 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। इसके साथ ही बिटिया की पढ़ाई के समय मदद करती है।
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जानें कैसै मिलता है स्कीम का लाभ
- इस स्कीम में बिटियां के समय 50 हजार रुपये तक का बॉन्ड मिलता है।
- वहीं बॉन्ड 21 साल के होने पर मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है।
- बेटी के पालन पोषण के लिए मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं।
- वहीं जब बेटी कक्षा 6 में जाती है तो सरकार 3 हजार रुपये मदद के रुप में देती है।
- 8 वीं में प्रवेश करने पर 5 हजार रुपये की मदद मिलती है।
- 10 वीं में 7 हजार रुपये और 12 वीं में 8 हजार रुपये की मदद मिलती है।
- इस प्रकार सरकार पढ़ाई के समय कुल 23 हजार रुपये की मदद करती है।
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योजना के लिए पात्रता
- इस स्कीम का लाभ सिर्फ BPL परिवार की बेटी को मिलेगा।
- परिवार की इनकम साल में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के लिए शर्तें
- इस स्कीम का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद में हुआ है।
- बेटी के जन्म के बाद एक महीने के अंदर आंगनबाड़ी में इसका पंजीकरण करना जरुरी है।
- बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए।
- बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए।
- इस स्कीम का लाभ सरकारी कर्मचारी की बेटी को नहीं मिलेगा।
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आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- माता पिता का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
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अगर आप इस स्कीम के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो पास के सीएसी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। बेटी के पास उत्तर प्रदेश का बच्ची का निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, बैंक खाता आदि होना जरुरी है।