नई दिल्ली: Old Pension Yojana: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर काफी समय से चर्चा चला रही है, जिसमें कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर अलग-अलग फैसले लिए। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया निर्णय लिया है। इस नए निर्णय के अनुसार, राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि नए फैसले के अनुसार, नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके आलावा रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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15 जून तक भरना होगा फॉर्म
पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला आने के बाद सरकार के वित्त विभाग की तरफ एक से फॉर्म जारी किया जाएगा, जिसको भरने के बाद ही पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। यह फॉर्म भरकर15 जून तक जमा करना जरूरी होगा। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, इस तरह की संस्थाओं में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। इस तरह की संस्थाओं को जीपीएफ (GPF) लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना जरूरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी अकाउंट में जमा करनी होगी।
रिटायर कर्मचारी को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा
अब जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने ईपीएफ (EPF) या सीपीएफ (CPF) का पैसा उठा लिया है, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन का फायदा लेना है तो इस तरह के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के ऑप्शन वाला फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही ईपीएफ (EPF) या सीपीएफ (CPF) से निकाली गई रकम को 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि सभी काम करने वाले या रिटायर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के ऑप्शन वाला फॉर्म 15 जून तक भरना ही होगा।
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इसके बाद वित्त विभाग 30 जून तक रिटायर्ड कर्मचारियों की जमा रकम के ब्याज की गणना करेगा। रिटायर कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी रकम जमा करा सकते हैं।