नई दिल्ली: नई दिल्ली: सरकार द्वारा देश के आमजनों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें किसानों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही एक योजना खास तौर पर किसानों के लिए चलाई जा रही है, जिसका नाम किसान ट्रेक्टर योजना (Kisan Tractor Yojana) है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है।
बता दें कि इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय किसानों को आधा पैसा देना होगा और आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के आलावा कई राज्य सरकारें की तरफ से भी ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।
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कृषि इंजीनियरिंग के जिला प्रभारी एवं सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जिला में इस स्कीम के तहत अनुदान पर 35 हॉर्स पवार से ऊपर 30 ट्रैक्टर आवंटित करने का लक्ष्य दिया गया है।
अनुसूचित जाति के लिए योजना का लाभ
अनुसूचित जाति के ऐसे किसान अनुदान का लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास खुद का ट्रैक्टर हो। जिला प्रभारी एवं सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर ने बताया कि विभाग द्वारा निरंतर कई स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर किसानों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और इसमें वहीं किसान आवेदन कर सकता है, जिसके पास खुद का ट्रैक्टर हो।
अब अगर आप ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके आलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी राज्यों की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज होने चाहिए।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए जरूरी शर्ते
इस योजना का फायदा अनुसूचित जाति वर्ग के किसान व समूह ही ले सकते हैं।
इस योजना का फायदा उन्हीं अनसूचित जाति के किसानों और समूह को दिया जाएगा जिन्होंने मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है।
हरियाणा का स्थायी निवासी किसान ही इस योजना में आवेदन कर सकता है।
सब्सिडी में आवेदन करने वाले किसान की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
इसमें ऐसे किसानों को फायदा दिया जाएगा जिन्होंने पिछले 7 साल के दौरान किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
स्कीम में आवेदन के बाद किसान चयनित होने पर 15 दिन के अंदर विभाग द्वारा अधिकृत की गई कंपनी से ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा।
किसान को ट्रैक्टर की खरीदी की रसीद कृषि विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए किसान को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि कोई किसान 5 साल से पहले अनुदानित ट्रैक्टर को बेच देता है तो लाभार्थी किसान को ब्याज सहित अनुदान की राशि विभाग को लौटानी होगी।