नई दिल्ली EPFO Pension Scheme: ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए पेंशन की सुविधा देता है, जो कि रिटायरमेंट पर आपक रेगुलर इनकम का सहारा होा है। ईपीएफओ नाम से एक पेंशन स्कीम चलाता है, जो कि कई प्रकार के बेनिफिच्स देता है। ये स्कीम आर्थिक तौर पर काफी कठिनाई में फंसे परिवार को सहारा देता है। इसके साथ में इस स्कीम के तहत काफी समय तक रेगुलर इनकम के लिए क्लेम किया जा सकता है।
ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत 7 प्रकार की पेंशन दी जाती है। सभी को क्लेम करने के लिए नियम और शर्तों को अलग करना होता है। चलिए जानते हैं इस पेंशन स्कीम के तहत कितने प्रकार की पेंशन दी जाती है और कौन-कौन लाभ उठा सकता है।
जानें सुपर एनुवेशन या वृद्धावस्था पेंशन
ये 10 साल की सदस्यता और 58 साल की आयु पूरी होने पर दी जाती है। 10 साल की सदस्याता पूरी हो गई है और 58 साल की आयु है तो अगले ही दिन से आपको पेंशन प्राप्त होने लगेगी। 58 साल के बाद सर्विस रद्द भी हो जाए तो भी उसको अगले दिन से पेंशन मिलनी शुरु होगी।
पहले वाली पेंशन स्कीम
वहीं यदि कोई शख्स 10 साल की सदस्यता पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ देता है और किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं करता है, जहां पर ईपीएफ अधिनियम लागू है तो वह 50 साल की आयु पूरी करने के बाद पुरानी पेंशन का लाभ उठा सकता है या फिर 58 साल की आयु का इंतजार करके पुरानी पेंशन ले सकता है। पुरानी पेंशन के तहत 58 साल की आयु पूरी होने में जितने साल कम आयु होगी, सभी साल में 4 फीसदी दर कम करके पेंशन की जाएगी।
ऐसे में मान लें कि अगर कोई 58 साल की आयु में 10,000 रुपये की पेंशन पाने का हकदार होता है तो उसे 57 साल की आयु में पेंशन 4 फीसदी दर कम करके 9600 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार 56 साल की आयु में इसे पेंशन 9216 रुपये मिलेगी।
जानें क्या है विकलांगता पेंशन
वहीं अगर सदस्य विकलांग है और नौकरी छोड़ देता है तो उसको इस प्रकार की पेंशन दी जा सकती है इसके लिए मिनिमम सदस्य की कोई सीमा नहीं है। इसके साथ में एक महीने का अंशदान होना जरूरी है।
पत्नी और 2 बच्चों को मिलेगी पेंशन
वहीं अगर किसी कारण वश सदस्य की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और दो बच्चों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 25 साल पूरे होने तक पहले बच्चों को पेंशन दी जाती है और 25 साल के हो जाते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती है इसके बाद तीसरे बच्चे की पेंशन शुरु हो जाती है। ऐसे लगातार चलता रहेगा। वहीं कोई बच्चा विकलांग हो जाता है तो उसे पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ दिया जाता है।
जानें क्या है अनाथ पेंशन
ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी सदस्य की मौत हो जाए और पत्नी भी जीवित नहीं है तो उनक 2 बच्चों को 25 सालों तक पेंशन का लाभ दिया जाता है।
नामांकित पेंशन
ये पेंशन सदस्य के जरिए नामांकित शख्स को दी जाती है। इस पेंशन स्कीम के तहत नामांकन तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई भी शख्स न हो। परिवार से करीब पत्नी और बच्चे से है।
माता-पिता पेंशन
अगर पेंशनधारक अविवाहित हो और उसकी मौत हो जाती है इसके साथ में सदस्य ने किसी को नामांकित भी नहीं किया है तो उसके माता-पिता को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पिता के न होने पर माता के नाम पेंशन दी जाएगी।
बता दें ईपीएस के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना काफी जरुरी है। यदि आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ईपीएस के तहत पेंशन लेने के लिए फॉर्म 10डी फिल करना होगा।