नई दिल्ली EPFO NEWS: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें पीएफ खाताधारतकों के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव कर दिया गया है। जिनकी जानकारी ईपीफओं ने एक सर्कुलर जारी कर शेयर की है।
वहीं नियम के तहत यदि किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है और उसका आधार पीएफ खाते से लिंक नहीं है। ये फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां हैं। पीएफ खाते के साथ दी गई डिटेल्स से मैच नहीं करती है या फिर उस खाताधारकों के पैसों का पेमेंट नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के द्वारा संगठन ने डेथ क्लेम सेटमेंट को आसान बना दिया है।
इन परेशानियों को दूर करेगा नया बदलाव
इससे पहले आधार के बारे में कोई गलती हो गई हो तो कोई तकनीकी दिक्कत के कारण से आधार संख्या डीएक्टीवेट हो गई हो। फिर इस स्थिथि में डेथ क्लेम में परेशानियों का सामााना करना पड़ता था। इसका असर ये होता था कि पीएफ खाताधारकों की मौत होने के बाद अधिकारियों को उसकी आधार डिटेल्स का मिलान करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी और उसके साथ में नॉमिनी को पीएफ के पैसों के लिए काफी इंतजार करना होता था।
पीएफ पेमेंट के लिए नया नियम
ईपीएफओ का कहना है कि मौत होने के बाद आधार की डिटेल्स को नहीं सुधारा जा सकता है। इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर पैसों का पेमेंट नॉमिनी को किया जाएगा। लेकिन इसके लिए अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी।
अधिकारी के मुहर के बिना पीएफ की राशि का पेमेंट नॉमिनी को नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ईपीएफओ ने खास ध्यान रखा है। इस नए नियम के तहत जो भी नॉमिनी या फिर परिवार के लोग हैं। उनको सत्यता की जांच करनी होगी। इसके बाद पीएफ के पैसे का पेमेंट किया जाएगा।
बहराल ये नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब पीएफ खाताधारक का आधार डिटेल्स गलत होगा। यदि किसी सदस्ट की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास सहीं नहीं होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरे प्रोसेस से गुजरना होगा।
नॉमिनी का नाम न होने पर,
ऐसा मामला हो जाता है तो पीएफ खाता धारक ने अपनी सारी डिटेल्स में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसका निधन हो जाता है तब पीएफ के पैसों का पेमेंट कानूनी रूप से मृत शख्स के उत्तराधिकारी को किया जाएगा। इसके लिए उसे अपना आधार कार्ड जमा करना होगा।