नई दिल्ली EPFO E-Nomination: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में खाता धारकों के लिए जरुरी है। इसके द्वारा सब्सक्राइबर की अचानक से मौत होने पर नॉमिनी को ये फंड आसानी से मिल जाता है। इसलिए ये जरुरी है कि खाताधारक को अपना नॉमिनी जरुर अपडेट रखें। इसके लिए EPFO सब्सक्राइबर ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) फाइल करते हैं। पहले नॉमिनी को बदलने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती थी और ये प्रोसेस नियोक्ता के द्वारा से ही पूरी की जाती थी। लेकिन अब सब्सक्राइबर्स EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर नॉमिनी बदल सकते हैं। यदि आप भी नॉमिनी बदलना चाहते हैं तो ये बताई गई स्टेप टू स्टेप प्रोसेस आपके काम आ सकती है।
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जानिए EPFO E-Nomination के नियम
EPFO के मुताबिक कोई भी EPFO के लिए केवल अपने परिवार के लोगों को ही नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का परिवार नहीं है तो वह किसी दूसरे शख्स को भी नॉमिनेट कर सकता है। जबकि परिवार के मामले में किसी और परिवार के किसी और मामले में नामांकन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके नॉमिनेशन के लिए आधार नंबर, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
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जानें कैसे होगा E-Nomination
- EPFO सबस्क्राइबर सर्विस पोर्टल पर अपने खाते में लॉगिन करके E-Nomination कर सकते हैं।
- E-Nomination के लिए जरुरी है कि आपका UAN नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा सदस्य सेवा पोर्टल पर अपना फोटो भी जरुर डालें।
- इसके अलावा UAN अधार लिंक करना जरुरी है। आधार लिंक होने पर खाते में OTP को वेरिफाई किया जा सकता है।
नॉमिनी को बदलने के लिए क्या करें
नॉमिनी को बदलने के प्रोसेस में आपका आधार EPF में लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही फोटों भी अपलोड होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखें कि आपका आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा और एक्टिवेड हो। क्यों कि इसमें नाम बदलने के दौरान OTP आएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा।
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- नॉमिनी को बदलने के लिए EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट करें।
- इसके बाद कर्मचारियों के लिए टैब पर क्लिक करें।
- इसके बाद UAN से लॉगइन करें।
- इसके बाद मैनेज टैब में E-Nomination चुनें।
- इसके बाद पता डालें और हां पर टैब करें।
- इसके बाद नॉमिनी के विवरण को भरें।
- अब E-Nomination के लिए आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज करें।
- इस प्रोसेस को पूर करने के बाद आपका नामांकन अपडेट हो जाएगा।
E-Nomination के लाभ
अगर EPFO सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसका पैसा, EPS, EDLI का लाभ मिलना आसान हो जाता है। ये रजिस्टर्ड होने वाले शख्स को ऑनलाइन दावा पेश करने की अनुमति देता है।
अगर PF अकाउंट होल्डर अपना नॉमिनी नहीं चुनते हैं तो उनका सारा पैसा फस जाता है। इसके साथ वह अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएगा और न ही किसी तरह का क्लेम कर सकता है।