नई दिल्ली EPS Pension: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। दरअसल ईपीएओ की ओर से ज्यादा पेशन पाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को हो रही परेशानियों के बारे में एक और सर्कुलर जारी किया गया है। इस मामले में तीन जानकारियां दी गई हैं।
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पहला ये कि ज्यादा पेंशन के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन जमा कराने के बाद क्या होगा। दूसरा ये है कि एगर किसी ज्वाइंट एप्लीकेशन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो क्या होगा, वहीं तीसरा है कि अगर नियोक्ता कंपनी की ओर से ज्वाइंट एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं देता है तो क्या होगा।
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फील्ड ऑफिस की ओर से की जाएगी जांच
अगर आप ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आखिरी तारीख 3 मई है। EPFO की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म को आखिरी तारीख तक जमा करने के बाद फील्ड ऑफिसर की तरफ से इसकी जांच की जाएगी।
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एक बार सभी कागजों को पूरा होने के बाद ही नियोक्ता की तरफ से सैलरी के डेटा को पेश किया जाता है। इसके बाद ही EPFO के पास में उपलब्ध डाटा से प्रमाणित किया जाएगा। डाटा अप्रूव होने के बाद ही बाकी की राशि की गणना करके इसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाएगा।
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सही जानकारी देने के लिए मिलेगा 1 महीने का समय
वहीं EPFO के पास में उपलब्ध जानकारी अगर नियोक्ता और कर्मचारी की ओऱ से दी गई जानकारी से नहीं मिलती है तो EPFO की तरफ से एम्पलायर और एम्प्लॉय को इसकी जानकारी दी जाएगी। सही जानकारी मुहैया कराने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा।
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इसके अलावा ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म नियोक्ता की तरफ से अप्रूव न होने पर एम्पलॉयर को दूसरे सबूत उपलब्ध कराने का मौका दिया जाएगा। यह अवसर भी 1 महीने के लिए दिया जाएगा। इस बारे में कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को जानकारी दी जाएगी।