नई दिल्ली Pan Aadhaar Link last date: अगर आप पैन कार्ड यूजर्स हैं तो ये खबर खास आपके लिए हैं, आपको बता दें सरकार के द्वारा जारी पैन और आधार को लिंक कराने की गाइडलाइन आज से खत्म हो गई है। इसके लेकर सीबीडीटी ने पैन और आधार की लिंक कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया था। इसके पहले बोर्ड ने इस तारीख को 31 मार्च रखा था।
इस हिसाब से पैन कार्ड यूजर्स को 3 महीने का समय दिया गया था। ये समय सीमा साल में 5वीं बार बढ़ाई गई थी। समयसीमा को बढाने का उद्देश्य स्पष्ट करेत हुए कहा गया था कि टैक्सपेयर्स को आखिरी समय देने के लिए ये बदलाव किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इस समय सीमा को खत्म होने के बाद क्या होगा।
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आज से बेकार हो जाएंगे पैन और आधार
टैक्सपेयर्स को काफी बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को बताते हुए 31 मार्च से 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 30 जून तक जो भी पैन और आधार को लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड बेकार यानि कि किसी भी काम का नहीं माना जाएगा।
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पैन को आधार से लिंक कराने के लिए देनें होंगे 1000 रुपये
CBDT ने जानकारी में कहा कि किसी भी यूजर्स का पैन कार्ड़ डीक्टीवेट होने पर उसे आधार से जोड़ने पर एक्टीवेट हो जाएंगा लेकिन इसके लिए 1000 रुपये जुर्मानें के रूप में देने होंगे। CBDT ने कहा कि 1 हजार रुपये का शुल्क पेमेंट होने के बाद और आधार की जानकारी देने के बाद पैन कार्ड 30 दिनों के बाद फिर से एक्टीवेट हो जाएंगा।