नई दिल्ली Mediclaim Update: हर कोई इलाज के खर्चे से बचने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेता है। जो कि मुसीबत के समय में काम आता है। मेडिकल के लिए आपको 24 घंटों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना होता है। नहीं तो बीमा कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कर सकते हैं।
आने वाले समय में इसमें काफी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना जरुरी नहीं है। सरकार ने इसके लिए आईआरडीए के साथ में बातचीत की है।
मीडिया रिपोर्च के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंंत्रालयों ने इस बारे में IRDAI और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के चर्चा भी शुरु कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीडीआरसी के चेयरमैन जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद से साही ने मेडिक्लेम पॉलिसी क्लेम में काफी बदलाव पर जोर देते हुए कहा है,
कि आज के समय ऐसी सर्जरी चल रही हैं जो कि कुछ घंटों में की जाती हैं। लेकिन मेडिक्लेम के लिए मरीज का 24 घंटों अस्पताल में एडमिट रहना होता है। यदि कोई मरीज इस समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो बीमा कंपनियां मेडिकल क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के इस अपडेट को जानना बेहद जरुरी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमान ने कहा कि वह बीमाधारकों के हक का मुद्दा IRDA और DFS के सामने उठाएंगे। गौरतलब हैं कि इसी साल अगस्त महीने में पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर काफी बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने भी हेल्थ इंश्योरेंस को फटकार लगाते हुए 24 घंटे से कम समय के लिए एडमिट मरीज को मेडिकल क्लेम देने का आदेश दिया था।