Bikes Number Plate: हम लोगों ने सड़कों पर ऐसी कई बाइक एवं स्कूटर को देखा है। इसमें हमें अतरंगी नंबर प्लेट देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ वहां में हमें या तो आगे या फिर पीछे की तरफ ही नंबर प्लेट देखने को मिलते हैं।

भारत में ज्यादातर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम के बारे में पता नहीं होता। वही मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है इसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या बाइक या फिर स्कूटर में आगे और पीछे दोनों ही तरफ नंबर प्लेट लगना जरूरी है। अगर नहीं तो नंबर प्लेट कैसे लगाएं।

Central Motor Vehicle Act

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई नियमों के बनाया गया है। इन नियमों में गाड़ी के नंबर प्लेट का भी जिक्र किया गया है। आपको चैप्टर 3 रुल नंबर 50 में नंबर प्लेट का जिक्र मिल जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपकी बाइक या फिर स्कूटर के फ्रंट हैंडल के नीचे एक नंबर प्लेट और पीछे की तरफ टेल हेडलाइट और मडगार्ड के ऊपर एक नंबर प्लेट होना चाहिए। यानी कि आपके वहां के आगे और पीछे दोनों ही जगह नंबर प्लेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो विभिन्न राज्यों के हिसाब से आपका चालान कट सकता है।

क्यों है ये नियम?

हमने देखा है कि कई बाइक एवं स्कूटर में अतरंगी नंबर प्लेट लगे होते हैं। इसके ऊपर हर राज्य की ट्रैफिक पुलिस काफी कड़े कदम उठा रही है। सभी मालिकों को हिदायत दी गई है कि वह आरटीओ द्वारा अप्रूव्ड नंबर प्लेट ही लगाएं जिसमें व्हाइट कलर की प्लेट पर काले मोटे अक्षरों में नंबर लिखे होते हैं।

अब बात करें कि आगे और पीछे नंबर प्लेट लगना क्यों आवश्यक है तो इसका बहुत ही तार्किक जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल भारत में चोरी की वारदात काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आपका बाइक या स्कूटर चोरी हो जाती है तो रोड पर लगे ट्रैफिक कमरे में इसे आसानी से कैद किया जा सकता है।

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राजनीतिक विज्ञान से स्नातक कर कंटेंट राइटिंग किया है। महीनों तक फ्रीलांस करने...