नई दिल्ली PPF Account: मौजूदा समय में सेविंग करना बेहद जरुरी हो जाता है। ऐसे में यदि आप भी निवेश के जरिए अच्छा खासा फंड जमा करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि कि पीपीएफ में निवेश करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई निवेशक कितने पीपीएफ खाते ओपन करा सकता है। इसके क्या नियम हैं चलिए हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।
आपको बता दें इस समय पीपीएफ में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। बता दें पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज दर जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 8 फीसदी के पार जाने की उम्मीद है। ऐसे में पीपीएफ में निवेश करना काफी लाभदायक है। लेकिन इससे पहले हमे इससे जुड़े नियमों के बारे में जानना बेहद जरुरी है।
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कैसे ओपन करा सकते हैं पीपीएफ खाता
स्मॉल सेविंग स्कीम्, की सबसे बड़ी लोकप्रिय निवेश स्कीम पीपीएफ को कोई भी भारत का नागरिक ओपन करा सकता है। वहीं नाबालिक बेटे या बेटी के लिए भी माता-पिता में से कोई एक PPF खाता खोल सकते हैं। माता-पिता दोनों की मौत होने जाने की स्थिति में दादा-दादी पोते के अभिभावक के रूप में PPF खाता ओपन करा सकते हैं।
एक शख्स कितना ओपन कर सकते हैं पीपीएफ खाता
PPF नियम के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक PPF खाता ओपन करा सकता है किसी भी शख्स को एक पीपीएफ खाते से अधिक ओपन करने की परमीशन नहीं है जबकि कुछ मामलों में देखा गया है कि निवेशक पीपीएफ के लाभ लेने के लिए पत्नी और नाबालिक बच्चे के नाम से PPF खाता खुलवा सकते हैं।
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जानिए क्या है पीपीएफ खाते का नियम
गौरतलब है कि यदि PPF खाताधारक अपने खाता में फाइनेंशियल इयर पूरा होने पर कम से कम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट के रूप में हर साल 50 रुपये का जुर्माने का प्रावधान हो जाता है। वहीं PPF खाते की निवेश करने की अवधि 15 साल तय है। निवेशक 7वें फाइनेंशियल ईयर से हर साल एक बार पैसा निकाल सकते है। लेकिन ये राशि 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके साथ ही PPF निवेश के लिए कम से कम जमा करने की रकम 500 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये हर साल है।