नई दिल्ली Old Pension Scheme: अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद कीमती साबित हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से 22 दिसंबर 2003 तक निकली भर्ती के ऐड से नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदान माना है। इसमें IPS अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार हैं। इसके आलेदन के लिए 31 अगस्त 2023 का ऑप्शन दिया गया है। केंद्रीय कार्मचारी मंत्रालय के अपर संजीव नारायण की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक यूपी के कार्मिक डिपार्टमेंट ने ये काम शुरु किया है।
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कर्मचारियों की सैलरी में होगी 10 फीसदी की कमी
जानकारी के लिए बता दें कि देश के सरकारी कर्मचारी के लिए इस जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को समाप्त करते हुए नई पेंशन स्कीम NPS को लागू किया है। NPS के तहत कर्मचारी की सैलरी 10 फीसदी की कमी की जाती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सहुलियत मिलती है। लेकिन नई पेंशन में ये नहीं है। बीते कुछसमय से राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग हो रही है। कुछ ऐसी भी राज्य हैं जहां पर इसे लागू भी कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से आया पत्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है।
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उत्तर प्रदेश का कार्मिक डिपार्टमेंट विभागों को भेज रहा पत्र
मंत्रालय के मुकाबिक इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे। इस पत्र की कापी उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग में भेजा जा रहा है। इसके दाय़रे में आने वाले 31 अगस्त 2023 तक ऑप्शन सिलेंक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। मंत्रालय की ओऱ से जारी पत्र के द्वारा बताया गया है कि 22 सितंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले ऐड के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहा है।
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इसीलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से ऑप्शन भी दिया गया है। अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है कि उसे इसका ऑप्शन चुनना होगा। अगर कोई कर्मचारी निर्धारित तिथी तक इस ऑप्सन को सेलेक्ट नहीं करता है तो उसे NPS का ही लाभ मिलेगा। अगर कोई पुरानी पेंशन को लेता है तो 31 अक्टूबर तक के आदेश जारी करके उनके NPS खाते को बंद कर दिया जाएगा।