नई दिल्ली: Indian Govt: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई है। इससे कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। बता दें कि अब कर्मचारियों को अंग दान करने के लिए 42 दिन छुट्टी मिलेगी।
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बता दें कि डीओपीटी (DoPT) की तरफ से ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किसी कर्मचारी की तरफ से अंगदान करना बड़ी सर्जरी होती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर रिकवरी होने पर समय लगता है।
30 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 42 दिन किया गया
आपको बता दें कि कर्मचारियों को अंगदान के लिए बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन खास छुट्टी दी जाएगी। इसे लेकर नए नियम भी तय कर दिए गए हैं। वैसे मौजूदा नियम के मुताबिक, किसी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी दी जाती है। ये नया नियम 25 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।
सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नया नियम
डीओपीटी (DoPT) ने जो मेमोरेंडम जारी किया है, उसमें कहा गया है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह नियम कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगा। कहा जा रहा है कि यह नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।
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सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि, डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके रिकवरी के छुट्टियों की अधिकतम सीमा 42 दिन कर दी गई है। सरकार रजिस्टर्ड डॉक्टर के रेकमेंडेशन पर ही छुट्टियां देगी। वहीं अस्पताल में भर्ती होने से एक हफ्ते पहले छुट्टी ले सकेंगे।