Aadhar-PAN Link: आयकर विभाग के द्वारा देश में फाइनेंशियल सिस्टम को औऱ भी बेहतरीन करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को कहा गया है। देश के सभी लोग इनकम टैक्स की साइट पर जाकर इससे जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार-पैन से जुड़ा है या फिर नहीं। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं जुड़ा है तो 30 जून तक आप अपना पैन कार्ड से आधार को लिंग कर लें। अगर नहीं किया तो वह पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाएगा।
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बता दें कि वित्त मंत्री ने इस बारे में कहा कि पैन को आधार से लिंक करन के लिए काफी समय दिया गया है जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है वह जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लें। अगर ये समयसीमा खत्म हो जाती है तो इसका जुर्माना भी बढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसके बाद से लिंक कराने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। जिसको जुलाई महीने में बढ़ाकर 100 रुपये तक कर दिया जाएगा। मत्री के बयान के मुताबिक 80 साल से ऊपर की आयु के लोगों को छूट मिल रही है।
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Aadhar-PAN Link को लेकर जारी सर्कुलर
बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई 2017 तक पैनकार्ड जारी है और वे आधार कार्ड के पात्र है। उनको 31 मार्च 2023 तक पैन से आधार को लिंक करा लेना होगा फिलहाल के लिए ये तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो उनको 1 जुलाई 2023 तक डीएक्टीवेट हो जाएगा।
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आधार से पैन को लिंक करने का आसान तरीका
- अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in या https://eportal.incometax.gov.in की ऑफिशियल साइट पर विजिट करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ आदि भर कर लॉगइन करें।
- लॉग इन करने के बाद पॉप-अप विंडो दिखेगी।
- इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपना नाम भरें।
- ऐसा करने के बाद लिंक आधार की बटन पर क्लिक करें और दी गई जानकारी आधार से जुड़ जाएगी।
- अब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।