हरियाणा: हरियाणा सरकार (Haryana government) ने फर्जी गरीबों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले एक महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से बाहर किया गया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्हें खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा गया है। अगर फर्जी गरीब परिवार खुद ही बीपीएल श्रेणी नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद अगर सरकार ऐसे परिवारों को पकड़ती है तो उन्हें हटाने के साथ ही धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाएगा। ऐसे में उन परिवारों को 2 साल तक की कैद हो सकती है।
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
कुछ परिवार ले रहे हैं बीपीएल का लाभ : बीपीएल कार्ड बनाने में गड़बड़ी हुई है। प्रदेश में बीपीएल परिवार का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम है। सरकार को शक है कि इससे ज्यादा आय होने के बावजूद परिवारों ने कम आय भरकर यह कार्ड बनवा लिया। वहीं, सरकार को शक है कि कई परिवारों की पारिवारिक आय 1.80 लाख से ज्यादा है। लेकिन, बीपीएल कार्ड के लिए उन्होंने परिवार का फर्जी बंटवारा कर दिया।
अब वे एक साथ रहते हैं, लेकिन बीपीएल परिवार कागजों में खुद को अलग दर्शाकर लाभ उठा रहे हैं। सिरसा में सरकारी आदेशों की अनुपालना: वहीं, जिला प्रशासन ने भी सरकार के आदेशों की अनुपालना शुरू कर दी है। बता दें कि अब सिरसा जिले में चार पहिया वाहन, कृषि योग्य भूमि व आय के अन्य स्रोत रखने वाले अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लाभ उठा सकें
नागरिक सुधार सूचना विभाग ऐसे परिवारों की फैमिली आईडी मैप करवा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में वोटर कार्ड में एडिटिंग कर बुढ़ापा पेंशन लेने के तीन मामले सामने आए थे। अब नागरिक सुधार सूचना विभाग चंडीगढ़ ने निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक पीपीपी में सही जानकारी दर्ज कर दी जाए। 20 अप्रैल के बाद होगी कार्रवाई: सिरसा जिले में 2 लाख 70 हजार बीपीएल कार्ड धारक हैं। अब जिला प्रशासन को फर्जी बीपीएल कार्ड व बुढ़ापा पेंशन की शिकायतें मिल रही हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी खुद सर्वे कर सही आंकड़ा जुटाने में लगे हैं। ताकि सही मायने में पात्र व्यक्ति बीपीएल के तहत सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
इस संबंध में जिला परिषद के सीईओ एवं कार्यवाहक अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सुभाष चंद्र ने बताया कि चंडीगढ़ मुख्यालय से संदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीपीएल कार्ड सरेंडर नहीं किया तो होगी कार्रवाई: डॉ. सुभाष चंद्र ने बताया कि पहली मैपिंग में 9 हजार अपात्र परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड रद्द किए गए थे। इन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि, चार वाहन और आय के कई स्रोत थे। इसके बावजूद ये लोग डिपो से सस्ता राशन लेते थे।
बीपीएल कार्ड रद्द हो सकता
कुछ लोग खुद को गरीब बताकर गेहूं, बाजरा और तेल की सिफारिश करते थे। अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल कार्ड सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। अब विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इन कारणों से रद्द होगा बीपीएल कार्ड: अब आपको बताते हैं कि किन कारणों से आपका बीपीएल कार्ड रद्द हो सकता है। अगर बीपीएल परिवार में किसी सदस्य के नाम पर कोई चार पहिया वाहन पंजीकृत है। या किसी बीपीएल परिवार का बिजली बिल सालाना 20 हजार से अधिक है। अगर अधिक आय होने के बावजूद परिवार पहचान पत्र में कम दिखाया गया है और कार्ड में कोई गलत जानकारी दी गई है तो सरकार आपका बीपीएल कार्ड रद्द कर सकती है। बीपीएल कार्ड कैसे और कौन बनवा सकता है: हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
दस्तावेजों की जरूरत होती
परिवार की सभी आय स्रोतों को मिलाकर वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होनी चाहिए। आवेदक के पास हरियाणा में स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: इसके अलावा बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। खाद्य विभाग पीपीपी में दर्ज आय से ही राशन कार्ड सूची में नाम जोड़ता है। कृपया ध्यान दें कि बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आधार 4डी, बैंक खाता पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, बिजली बिल और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है।
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