नई दिल्ली: deposit advance tax. अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी काम जिसकी लास्ट डेट आज है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स फाइलिंग जमा करने की लास्ट डेट 15 मार्च यानी कि आज के दिन है अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपके पेनल्टी के साथ-साथ ब्याज गर भरना पड़ सकता है। आप यह जरूरी काम कर सकते हैं।
कौन आता है एडवांस टैक्स के दायरे में
एडवांस टैक्स ऐसे व्यक्तियों को चुकाना होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है, जिससे यह नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है। यह टैक्स किस्तों के रुप में भरना होता है।
क्या है एडवांस टैक्स
आपको बता दे की एडवांस टैक्स सामान्य टैक्स की तरह होता है। लेकिन इस साल के लास्ट में एक बार जमा करने के बजाय किस्तों में जमा करना होता है। जिसके जमा करने की इंस्टॉलमेंट डेट आयकर विभाग के द्वारा तय की जाती हैं। आप जानना चाहते होंगे कि आपका एडवांस टैक्स कैसे जमा होता है।
ऐसे लगता है एडवांस टैक्स
यहां पर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मान लेते हैं कि आपका 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स देना है। जिसकी पहली किस्त के रूप में 15% यानी की ₹15000 देना होगा। आयकर विभाग के तय डेट के अनुसार 15 जून तक इस जब नहीं जमा कर पाए हैं।तो आपको अगले तीन महीने का इंटरेस्ट रेट देना होगा। जिससे टोटल 450 रूपए अगले इंस्टॉलमेंट में 15 सितंबर से पहले जमा करना होगा।
ऐसे ऑनलाइन जमा करें एडवांस टैक्स
- सबसे पहले इनकम टैक्स कीऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
- यहां पर ‘ई-पे टैक्स’ को सिलेक्ट करें।
- अब अपना पैन नंबर और पासवर्ड फिल करें।
- जिसके बाद एडवांस टैक्स पर क्लिक करें।
- इस स्टेप्स के बाद में अपना पेमेंट मेथड चुने
- यहां पर दिख रहे पैसे का भुगतान के लिए पे-नाऊ पर जाएंय़
- अब पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट रसीद मिल जाएगी।