नई दिल्ली:Tax Saving Method. कामगार लोगों के लिए मार्च का महीने विजी करने वाला हैं, क्योंकि यहां पर सालभर के ऐसे कई जरुरी कामकाज होते हैं, जिसे हर हालत में पूरा करना होता है, जिससे टैक्स सेविंग के लिए आप भी कोई खास स्कीम में निवेश करना चाहते हैं , तो आप को जरुरी जानकारी मिलने वाली है।
मौजुदा फाइनेंशियल ईयर यानी FY2023-24 खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए है, जिससे लोगों के पास में इनकम पर टैक्स (Tax Saving) बचाने का ये आखिरी मौका है। क्योंकि आप को 31 मार्च के बाद इन जरुरी काम के लिए मौका नहीं मिलने वाला है।
अगर आप टैक्स देनदारी को सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह के टैक्स सेविंग के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी करते हैं, जिससे यहां पर लाइफ इंश्योरेंस, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस जैसी चीजें में टैक्स सेव करने का तरीके आपना सकते हैं।
यहां निवेश पर होगा लाखों का टैक्स सेव
दरअसल अगर आप टैक्स देनदारी है, तो आयकर एक्ट 80C में मिलने वाली छूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर अपने लिए या परिवार के सदस्य के लिए जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा सकते हैं। जिससे यहां पर इन योजनाओं में विभिन्न तरीके से टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
HRA पर करें टैक्स छूट क्लेम
सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए टैक्स बचाने के लिए किराए का मकान है, जिससे आप यहां पर. रेंट पर रहने वाले सैलरीड कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
समाज में भलाई कर सेव करें टैक्स
अगर आप अपने लिए टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो समाज की भलाई के लिए दान सकते हैं,जिससे यहं पर आप टैक्स बचा सकते हैं। आप को बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत, रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देने पर टैक्स में छूट में क्लेम कर सकते हैं।