नई दिल्ली:TAX SAVING PPF SCHEME.अगर आप सरकारी नौकरी में है या फिर प्राइवेट जॉब में है तो आपके लिए समय के साथ-साथ निवेश करना एक बड़ी चुनौती है। इससे बड़ी चुनौती यह है कि अपने लिए ऐसी स्कीम को सर्च करना जो टैक्स फ्री हो। जिनमें निवेश जिसमें पैसा डालने पर टैक्स सेविंग भी हो सके।
आज की इस बहुप्रतीक्षित खबर में आपको बताने वाले हैं, नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स सेविंग स्कीम जो केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। इस स्कीम में पैसा लगाने पर निवेशकों को बेहतर और गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।
ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी सैलरी या फिर कमाई अच्छी खासी होती है, लोग चाहतें कि हमे टैक्स भरते हुए इममें पैसें की सेविंग हो जाए। कई काफी बड़ी रकम को निवेश करना चाहते हैं, जिससे टैक्स फ्री हो और टैक्स सेविंग में लाभ मिले तो आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड जबरदस्त स्कीम है। सरकार के द्वारा समर्थित संचालित होने वाली इस स्कीम में नौकरीपेशा व्यक्ति निवेश कर सकता है।
इस स्कीम में निदेशक ढाई सौ रुपए से डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। हाल ही में साल 2024 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने पीएफ पर 7.1% का ब्याज दर बढ़ाया है जो कि ग्राहकों के लिए खास बात है। इसमें आप काम से कम 15 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं।
मौजूदा समय में केंद्र सरकार पीपीएफ खाते में जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत का रिटर्न दे रही है। इसमें लोगों की निवेशित रकम आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये का सालाना टैक्स में छूट मिलता है।इसमें 500 रुपए से निवेश कर सकते हैं।
जिससे कोई यदि 15 साल तक 1.50 लाख रुपये निवेश करता हैं तो आपको मैच्योरिटी 40.68 लाख रुपये मिलेगा। इसमें 18.18 लाख रुपये ब्याज के मिलगें तो वही आप के सिर्फ 22.50 लाख रुपए ही निवेश होगें।
दरअसल आपको बता दें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खाता खोलने के लिए आप नजदीकी डाका घर या अपने बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में पीपीएफ के तहत आवेदन फॉर्म, पासपोर्ट या आधार कार्ड, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर, एड्रेस प्रूफ, नागरिकता सबूत, पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों के साथ खाता खोल सकते हैं।