नई दिल्लीः भारत सरकार की ओर से लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए एक नहीं बल्कि कई जबरदस्त स्कीम चलाई जा रही हैं जिसका फायदा लोगों को बड़े स्तर पर मिल रहा है। अगर आप भी केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम में जुड़े हैं तो फिर यह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। अब पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना सहित तमाम स्कीम्स से जुड़े लोगों के सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं, जिसका पालन करना जरूरी होगा।
अगर आप सरकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए बखूबी एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दरअसल कुछ दिन पहले पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। बाकी डिटेल जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी।
स्कीम से जुड़ लोग इस तारीख तक कराएं जरूरी काम
केंद्र सरकार की स्कीम से जुड़े लोगों के लिए मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर आखिरी तारीख निर्धारित की है, जिससे पहले जरूरी काम कराना होगा। वित्त मंत्रालय का आदेश आपने नजरअंदाज किया तो 1 अक्टूबर से आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कि प्रकार की छोटी बचत योजना जैसे से आपका नाम लिंक है तो पैन और आधार KYC कराने का काम आवश्यक है। सरकार नियम के मुताबिक, आप बिना आधार कार्ड के निवेश नहीं कर सकेंगे।
आपका आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्यम से भी निवेश करने का काम कर सकते हैं, जहां आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे वित्त मंत्रालय की अधिसूचना मं कहा गया कि तय सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड भी देना जरूरी होगा। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना का आगाज साल 2015 में किया था, जो बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
जानिए किन स्कीम्स पर लागू नियम
पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम।
पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम।
सुकन्या समृद्धि योजना।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम।
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स स्कीम।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम।