नई दिल्ली RBI Imposes Penalty: आरबीआई के द्वारा एक बार फिर से नियमों का पालन न करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। जिन बैंकों पर RBI की ओर से जुर्माना लगाया गया है, उनमें से एक बिहार का हैं और तीन महाराष्ट्र की बैंक हैं। आपको बता दें RBI की ओर से जिन बैंकों पर पेनाल्टी लगाई गई है उनमें इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है।
RBI Imposes Penalty:
RBI के द्वारा जारी नियमों का उलघ्नन करने पर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक RBI के निर्देशों का पालन करने में विफाल रहा है। इसके बाद महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर 1949 के प्रावधानों और केवाईसी डायरेक्शन का पालन न करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अब बारी आती है कि महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की, जो कि महाराष्ट्र में है। इस बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बीआर एक्ट RBI के द्वारा जारी कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा केंद्रीय बैंक मुंबई पर RBI ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI की ओर से लगाए गए जुर्माने का प्रभाव ग्राहकों पर नहीं होगा। जुर्माने की ये रकम सीधा बैंक खाते में देनी होगी। इसका ग्राहकों से कोई सबंध नहीं है।