केरल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और रिटायर हुए कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं केरल सरकार ने जरूरी कदम उठाया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे उनकी कुल आय में गजब का इजाफा होगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सरकार के फैसले का लाभ राज्य सरकार के अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। इसके आलावा फुल-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारी भी इस बढ़े हुए डीए के दायरे में आएंगे। यही नहीं, पार्ट-टाइम शिक्षक, पार्ट-टाइम कंटिंजेंट स्टाफ और दोबारा नियुक्त किए गए पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। डीए की कैलकुलेशन सैलरी के आधार पर की जाएगी।

सैलरी और पेंशन में कब दिखेगा असर

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च महीने के सैलरी में दिखेगा। वहीं पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ में 10 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ अप्रैल की पेंशन के साथ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए और डीआर से संबंधित बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को देरी का सामना न करना पड़े।

पेंशनर्स के लिए खास राहत

राज्य सेवा के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया पाने वाले लाभार्थियों को भी 10 प्रतिशत डियरनेस रिलीफ की मंजूरी दी गई है। इससे महंगाई के दबाव के बीच उनकी आय में राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम मौजूदा समय की आर्थिक स्थितियों के अनुसार जरूरी था।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जो संस्थान राज्य के डीए और डीआर पैटर्न का पालन करते हैं, वे अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इसे लागू कर सकते हैं। यदि कोई संस्था अतिरिक्त खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, तो उसे राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

हालांकि जिन संस्थानों में 90 प्रतिशत से अधिक वेतन या पेंशन व्यय सरकारी अनुदान से पूरा होता है, वे अपनी गवर्निंग बॉडी की मंजूरी लेकर बिना अलग सरकारी स्वीकृति के संशोधित डीए और डीआर लागू कर सकते हैं।

इन संस्थानों पर लागू नहीं होगा आदेश

यह आदेश फिलहाल केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पर लागू नहीं होगा। इन संस्थानों के लिए सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।

Latest News

My name is Rohit Pal, and I have been working in the field of journalism for the past five years. During this time, I have written on a variety of topics, including business, automobiles, technology, and...