नई दिल्लीः पुणे पोर्श गाड़ी हादसे के नाबालिग आरोपी का अब ठिकाना जेल होगा, किशोर अदालत ने बुधवार को 17 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपनी पोर्शे गाड़ी से मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें दो इंजीनियर की मौत गई। किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक संप्रेक्षण गृह में भेजने का आदेश दिया।
इसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोपी को 15 घंटे में नरम शर्तों के साथ जमानत दे दी गई थी। अब अब जमानत याचिका खारिज कर दी है। माना जा रहा है कि आरोपी कथित तौर पर शराब के नशे में था। शराब छोड़ने के लिए डॉक्टर की मदद लेने के लिए कहा गया। पुणे की एक अदालत ने आरोपी के पिता को 24 मई तक 2 दिन की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी।
जानिए क्या पूरा मामला
सड़क दुर्घटना में रविवार को करीब ढाई बजे हुई। दुर्घटना के समय 160 किमी प्रति घंटे की गति से 17 साल का नाबालिग पोर्शे टायकन चला रहा था, जिसने कल्याणीनगर में एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मध्य प्रदेश के निवासी 24 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई।
दुर्घटना से पहले,किशोर ने अपने दोस्तों के साथ शहर के दो पब में पहुंचा था, जहां एक में जमकर दारू पी थी। कोसी और ब्लैक मैरियट में शराब पी थी। उसने पब कोसी में डेढ़ घंटे में 48,000 रुपये खर्च किए। यहां किशोर और उसके दोस्त शनिवार शाम 10.40 बजे गए थे। कोसी द्वारा उन्हें सेवा देना बंद करने के बाद वे 12.10 बजे दूसरे पब, ब्लैक मैरियट के लिए रवाना हुए।
अब तक इन्हें किया गया गिरफ्तार
पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के अलावा अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने मुंधवा में कोसी पब के मालिक नमन भुटाडा (25) और प्रतिष्ठान के एक स्टाफ सदस्य सचिन काटकर (35) को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मुंडवा में स्थित ब्लैक मैरियट पब के सहायक रेस्तरां प्रबंधक संदीप सांगले (35) को भी हिरासत में लिया गया है। कथित तौर पर नाबालिग ड्राइवर इस भयानक दुर्घटना से पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए इन प्रतिष्ठानों में गया था।