Income Tax: टैक्स भरने वाले हो जाएं सावधान! इनकम टैक्स ने जारी किया ये सख्त आदेश  - Times Bull
           

Income Tax: टैक्स भरने वाले हो जाएं सावधान! इनकम टैक्स ने जारी किया ये सख्त आदेश 

Prakash Potnis August 11, 2024

Income Tax: आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद लाखों करदाता रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इसका फायदा घोटालेबाजों ने उठाना शुरू कर दिया है। कई करदाताओं को उनके मोबाइल पर “आयकर रिफंड बकाया” से संबंधित मैसेज मिल रहे हैं। आयकर विभाग ने ऐसे मैसेज को लेकर अलर्ट जारी किया है।

 

साइबर सेल ने आईटीआर रिफंड से संबंधित एसएमएस को लेकर आगाह किया है। साइबर सेल पुलिस ने जारी किया अलर्ट सोशल मीडिया पर भी आयकर रिफंड बकाया को लेकर मैसेज वायरल हो रहे हैं। जबकि आयकर विभाग ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजता है। नोएडा की साइबर सेल पुलिस ने ऐसे मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी है।

Also Read: PM Awas Yojna: जरुरतमंद के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान! अब सस्ते में मिलेगा 3 करोड़ लोगों को घर

मैसेज में कहा जाता है कि खाते में आने वाला आयकर रिफंड स्वीकृत हो गया है। आपसे खाता नंबर सत्यापित करने के लिए कहा जाता है। अगर खाता नंबर सही है तो आपसे एक लिंक पर क्लिक करके खाता अपडेट करने के लिए कहा जाता है। यह लिंक स्पैम होता है। इस पर क्लिक करने पर करदाता की जानकारी घोटालेबाजों तक पहुंच जाती है।

Also Read: Yamaha FZX-150 launched with powerful performance! Know the price

जिसका वे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आयकर विभाग ने बताया इससे बचने का तरीका आयकर विभाग ने नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि विभाग की ओर से कोई पॉप-अप मैसेज नहीं भेजे जाते हैं।

Also Read: Hero Optima launched with new look special design, know the price features

न ही आयकर विभाग तत्काल भुगतान के लिए कॉल करता है। अगर आपके फोन पर कोई संदिग्ध मैसेज या कॉल आए तो तुरंत इसकी शिकायत करें। उन पर भरोसा न करें। करदाता ऐसे कॉल या मैसेज की रिपोर्ट http://incometaxindia.gov.in/Pages/report-phishing-aspx पर कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस

करदाता घर बैठे आयकर रिफंड की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं। अपने आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। ई-फाइल टैब पर जाएं और “आयकर रिटर्न” और “फाइल किए गए रिटर्न” पर क्लिक करें। फिर चुने गए आकलन वर्ष का रिफंड स्टेटस चेक करें।