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Saving Account में कैश जमा करने की होती है लिमिट, जानिए जरूरी बातें

vipin kumar
May 2, 2025 at 8:48 AM IST · 1 min read

नई दिल्लीः अमूमन लोगों के मन में पैसा जमा करने को लेकर कई तरह से सवाल बने रहते हैं. अधिकतर लोगों के मन में रहता है कि सेविंग अकाउंट (saving account) में अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं. क्या आपको ता है कि आरबीआई (rbi) की तरफ से डिपॉजिट लिमिट (deposit limit) को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं. सेविंग अकाउंट (saving account) में पैसा जमा करने से पहले आप लिमिट को जान सकते हैं.

लोगों को सेविंग खाते (saving account) में ब्याज का फायदा भी मिलता है. बैंक ब्याज की रकम को समय-समय पर ट्रांसफर करती रहती है. वैसे भी सेविंग अकाउंट सबसे कॉमन खाता माना जाता है. सैलरीड वर्ग की मंथली सैलरी इसी खाते में ट्रांसफर होती है. वैसे भी खाते का यूज ट्रांजैक्शन के लिए अधिक होता है. सेविंग खाते (saving account) में रखे अमाउंट पर आपको ब्याज का फायदा भी ठीक-ठाक मिल जाता है.

सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते

सेविंग अकाउंट (saving account) में अधिकतम कितना अमाउंट रख सकते हैं, यह सवाल बड़ा बना हुआ है. दरअसल, आरबीआई के अनुसार, सेविंग खाते (saving account) में कैश रखने की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तक है. आप इस अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है.

किसी वजह से आप अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जिससे आपकी जेब ढीली होगी. वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) को जानकारी देनी पड़ती है. आपके सेविंग अकाउंट (saving account) में कितना ब्याज मिलता है. आप अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं. क्योंकि, आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है.

फटाफट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का रखना होगा ध्यान

वहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट (saving account) में जमा करता है, तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाता है. ऐसी स्थिति में उसे बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 114B के तहत सूचना देनी होगी.

अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको पैन नंबर देना होगा. पैन नंबर न होने की स्थिति में फॉर्म 60/61 जमा करना जरूरी है

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