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RBI Update: आम जनता के लिए बड़ी खबर! इस बैंक ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, खाता धारकों को लगा बड़ा झटका

RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर पाई गई और वह ग्राहकों का जमा पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं था। RBI के इस फैसले ने बैंक के लाखों ग्राहकों को परेशानी में डाल दिया है, जो अब जानना चाहते हैं कि उनके पैसे की सुरक्षा की स्थिति क्या है।

RBI ने कार्रवाई क्यों की?

RBI ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में ग्राहकों का जमा पैसा भी नहीं लौटा सकता है और अगर उसे और समय दिया गया तो इससे ग्राहकों को भारी नुकसान हो सकता है। RBI ने यह भी कहा कि बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत कई नियमों का पालन नहीं किया है और इसकी पूंजी भी पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि बैंक को 18 अप्रैल 2025 से पूरी तरह से परिचालन बंद करने का आदेश दिया गया है।

ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? यह एक बड़ा सवाल है जो सभी प्रभावित ग्राहकों के मन में आ रहा है। RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक के सभी जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए बीमा सुरक्षा के पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि जिन ग्राहकों के खाते में 5 लाख रुपये या इससे कम राशि है, उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें यह राशि वापस मिल जाएगी।

अगर किसी ग्राहक ने 5 लाख रुपये से अधिक जमा किया है, तो उस हिस्से का भुगतान बैंक के परिसमापन के आधार पर ही किया जाएगा। इस स्थिति में ग्राहक बैंक की संपत्ति बेचकर अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से निर्धारित नहीं है कि उन्हें पूरी राशि मिल पाएगी या नहीं।

DICGC से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया

RBI के अनुसार, 98.51% ग्राहकों के पास 5 लाख रुपये या इससे कम जमा राशि है, और उन्हें DICGC के माध्यम से पूरी राशि वापस मिल जाएगी। अब तक 31 मार्च 2024 तक DICGC ने 13.94 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और बाकी बचे ग्राहकों को भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

बैंकिंग सेवाओं का बंद होना

कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का संचालन 16 अप्रैल 2025 के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बैंक की ओर से कोई नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी और ग्राहक DICGC के तहत भुगतान प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी जमा राशि भी नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक की अन्य सभी सेवाएं जैसे लोन, पासबुक अपडेट, फंड ट्रांसफर आदि भी बंद कर दी गई हैं।

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