RBI Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि बैंक मंगलवार (22 अप्रैल, 2025) को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

5 लाख रुपये तक का दावा कर सकेंगे

खबर के मुताबिक, परिसमापन होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICCC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, RBI ने कहा कि 91.55 प्रतिशत जमाकर्ता DICCC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 3 अप्रैल, 2025 तक, DICCC ने कुल बीमित जमाराशियों में से 275.22 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक

अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के कारणों का हवाला देते हुए, इसने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर ऋणदाता को बैंकिंग का व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।

लाइसेंस रद्द होने के कारण, अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से रोक दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमाराशियों का पुनर्भुगतान शामिल है।