Pan Card Update: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, स्कीम से पैसा निकालने के लिए जानें शर्तें
पैन कार्ड को लेकर तरह-तरह के नियम और कायदे बनाए जा रहे हैं. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो जरूरी काम लटक जाते हैं. इसलिए समय रहते पैन कार्ड को लेकर जो बदलाव हुए उन्हें जान सकते हैं.
Pan Card
Pan Card Update: पैन कार्ड (pan card) की बाध्यता लगातार बढ़ती जा रही है. अगर पैन कार्ड (pan card) नहीं तो वित्तीय कार्यों में तमाम बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पैन कार्ड से जुड़े नियमों में अब बड़े बदलाव किए गए हैं. जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब पोस्ट ऑफिस अकाउंट (post office account) से पैसा निकालने या जमा करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें निवेश किया गया है. किसी वजह से आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे. इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना होगा. आयकर अधिनियम 2026 के नियमों के अनुसार ही यह फैसला किया गया है.
नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
आयकर अधिनियम साल 2026 के नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के अंतर्गत बड़े बदलाव किए गए हैं. अगर आप पोस्ट ऑफिस खाता खोलना है तो उकाउंट में पैसा जमा करने हैं या निकालने है तो फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना है या कोई कोई लेन-देन है तो पैन कार्ड देना जरूरी है. अगर नहीं है तो जल्दी बनवाने का काम कर सकते हैं.
टैक्स चोरी रोकने की कवायद
पैन कार्ड से जुड़े बदलाव होने से पोस्ट ऑफिस की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी. पोस्ट ऑफिस के तहत होने वाले हाई वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन पर नजर रखना संभव हो जाएगा. पोस्ट ऑफिस सेविंग नेटवर्क के जरिए की जाने वाली बचत पर नजर रखकर इनकम टैक्स चोरी की संभावना को कम किया जा सकेगा, लेकिन देश का फायदा होगा.
पैसा जमा करने के लिए फॉर्म भरना होगा
जानकारी के लिए बता दें कि अगर पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो अन्य शर्तें माननी होंगी. पैसा जमा कराने के लिए फॉर्म 60 की बजाय फॉर्म 97 भरना पड़ेगा. फॉर्म के साथ जमाकर्ता का नाम, पता, ट्रांजेक्शन टाइप और ट्रांजेक्शन को वेरिफाई करने वाले कागज देने की जरूरत होगी. यह चेक हो गया कि पैन नंबर के बिना किए गए लेनदेन भी टैक्स में ऐड किए गए हैं या नहीं.
फॉर्म 121 भरना जरूरी
पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन के लिए फॉर्म 15G और 15H की बजाय फॉर्म 121 देने की जरूरत होगी. इसके साथ ही पहले ब्याज पर TDS कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G भरने का काम किया जाता था. 60 साल से कम आयु के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 15h फॉर्म भरते थे, लेकिन अब फॉर्म 121 भरा जाएगा.
FAQs: People Also Ask
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