Minor PPF Account: क्या पीपीएफ में बच्चों का अकाउंट होगा ओपन? जानिए जरूरी डिटेल
नौकरी पेशे से लेकर असंगठित वर्ग के लोगों के मन में बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी सवाल रहते हैं. हर किसी का सपना होता है कि उनके बेटे और बेटियाँ आर्थिक रूप से फ्यूचर में खुशहाल रहें. माता-पिता बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं.
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Minor PPF Account: नौकरी पेशे से लेकर असंगठित वर्ग के लोगों के मन में बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी सवाल रहते हैं. हर किसी का सपना होता है कि उनके बेटे और बेटियाँ आर्थिक रूप से फ्यूचर में खुशहाल रहें. माता-पिता बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं. सरकार ने भी बच्चों के लिए कुछ खास स्कीम्स चला रखी हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर फायदा मिल रहा है.
बच्चों के लिए लिहाज से पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या चाइल्ड इंश्योरेंस जैसे प्लान धमाल मचा रहे हैं. इनमें पीपीएफ एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है. इसमें सरकार द्वारा सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न भी दिया जाता है. अब सवाल उठता है कि माता-पिता क्या अपने बच्चे का अकाउंट पीपीएफ खाते में खुलवा सकते हैं? नीचे इससे जुड़ी जरूरी बातें समझ सकते हैं.
जानिए क्या है पीपीएफ अकाउंट?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक बढ़िया विकल्प है. यहां लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश कर सकते हैं. स्कीम के नियमों के अनुसार पीपीएफ में बच्चों के नाम पर खाता खोला जा सकता है. मतलब नाबालिगों के लिए यह स्कीम किसी वरदान की तरह है. बच्ची की उम्र जब तक 18 साल नहीं होती है, तब तक इस अकाउंट को माता-पिता संभालते नज़र आते हैं.
पीपीएफ अकाउंट में सालाना मिनिमम 100 रुपये से 500 रुपये तक जमा करना भी जरूरी रहता है. सबसे खास बात है कि एक वित्तीय साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. स्कीम में ध्यान रखने वाली बात यह कि मां और बाप अपने पीपीएफ और बच्चे के पीएफ अकाउंट में कुल मिलाकर निवेश की राशि प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं हो सकती है.
पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए जरूरी बातें
माता-पिता या कानूनी अभिभावक भारत के अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. इसकी ज़रूर पात्रता आपको जाननी होगी. इसके लिए बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी जरूरी है. फिर एक बच्चे के नाम पर केवल एक पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है. बच्चे के वयस्क होने तक अकाउंट की निगरानी माता-पिता ही करते हैं.
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
इस काम के लिए माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, अभिभावक की पासपोर्ट साइज फोटो, PPF खाता खोलने का फॉर्म और कुछ बैंक अतिरिक्त KYC दस्तावेज भी मांगने का काम कर सकते हैं. हमारा आर्टिकल पढ़कर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.
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