Marriage Certificate: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अब गांवों में रहने वाले लोग अपने पंचायत सचिव के माध्यम से ही विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा केवल तहसील या नगर निकाय स्तर पर ही उपलब्ध थी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यह पहल की गई है, ताकि ग्रामीण आबादी को भी तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
हिसार जिला मजिस्ट्रेट की घोषणा
हिसार जिला मजिस्ट्रेट अनीश यादव ने विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब माता-पिता की आधार आधारित सहमति मिलने के बाद जोड़े को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को लंबी यात्रा और अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से राहत मिलेगी और विवाह प्रमाण पत्र पहले की तुलना में जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में लड़का-लड़की का आधार कार्ड, 10वीं कक्षा का जन्म प्रमाण पत्र या डीएमसी, शादी की तस्वीरें, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, गवाहों और पुजारी का पहचान पत्र और विवाह कार्ड शामिल हैं। इन दस्तावेजों को एकत्र करके नजदीकी पंचायत सचिव या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराना होगा।
डिजिटल प्रक्रिया के लाभ और पारदर्शिता
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। इसके तहत लोग घर बैठे ही https://shaadi.haryana.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारदर्शिता रहती है और ग्राहकों को त्वरित सेवाएं मिलती हैं। इससे दस्तावेजीकरण में आसानी होती है और समय की बचत होती है।
अब गांवों में रहने वाले लोग अपने पंचायत सचिव के माध्यम से ही विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा केवल तहसील या नगर निकाय स्तर पर ही उपलब्ध थी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यह पहल की गई है, ताकि ग्रामीण आबादी को भी तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिल सके।










