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Income Tax Return: टैक्सपेयर्स को ये गलती पड़ेगी भारी, आएगा नोटिस, जानिए डिटेल

आईटीआर फाइल दाखिल करने में टैक्सपेयर्स को ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से टैक्स जमा कर सकते हैं. जल्दबाजी में कई बार गलती होने की संभावना बनी रहती है. गलत रिटर्न फाइल करने या गलत इनकम की जानकारी देने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा नजदीक आती जा रही है. इनकम टैक्स विभाग की डेडलाइन के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक आपको हर हाल में आईटीआर भरना जरूरी है. आईटीआर फाइल दाखिल करने में टैक्सपेयर्स को ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से टैक्स जमा कर सकते हैं.

जल्दबाजी में कई बार गलती होने की संभावना बनी रहती है. गलत रिटर्न फाइल करने या गलत इनकम की जानकारी देने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो आईटीआर फाइल करने में सावधानी जरूरी होगी, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब रिटर्न की जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है. इससे रिटर्न में छोटी गलती भी पकड़ में आने की संभावना बढ़ गई है. आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, नीचे डिटेल में जान सकते हैं.

कमाई की गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी

इनकम टैक्स फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी कमाई का ब्योरा ठीक से देना होगा. इसके लिए कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है. इसके लिए टैक्सपेयर्स फॉर्म 16, एआईएस जैसे डॉक्युमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, बैंक में जमा पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में भी आईटीआर फॉर्म में बताना बहुत ही आवश्यक है.

गलत डिडक्शन क्लेम नहीं करें

कई बार देखा जाता है कि टैक्स बचाने के लिए टैक्सपेयर्स डिडक्शंस क्लेम करते हैं. इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में कई तरह के डिडक्शंस की परमिशन है. इससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, टैक्स बचाने के लिए गलत डिडक्शंस क्लेम करना आपको मुश्किलों में डालने का काम कर सकता है. टैक्सपेयर्स को सिर्फ ऐसे डिडक्शंस क्लेम करना चाहिए, जिसका वह हकदार है.

एचआरए क्लेम के कुछ नियम

क्या आपको पता है कि एचआरए क्लेम पर टैक्स का बोझ बहुत कम हो जाता है? कई टैक्सपेयर्स एचआरए क्लेम करते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. एचआरए क्लेम करने के लिए मकानमालिक का पैन, उसका पता आदि देना जरूरी होता है

टीडीएस अमाउंट मिसमैच में आ सकता नोटिस

जानकारी के लिए बता दें कि टीडीएस अमाउंट में मिसमैच से भी इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा सकता है. कई बार कंपनी टीडीएस काटती , ,लेकिन समय पर रिटर्न नहीं फाफाइल करतीहै या गलत रिटर्न फाफाइल करतीहै. ऐसा होने पर एंप्लॉयी को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है.

Vipin Kumar
About the Author

vipin kumar

Vipin Kumar is an experienced journalist with 8 years in the media industry, having worked with prominent news platforms including Dainik Jagran and News24. Currently serving at Timesbull.com for almost four years, dedicated to delivering truthful, transparent, and people-centric news that informs and empowers readers. Committed to transparent, ethical, and accurate journalism.

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