Haryana Jobs: हरियाणा में सरकारी नौकरियों के नियमों में बदलाव! अब इन लोगों सरकारी नौकरी, जानें पूरी खबर

Haryana Jobs: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों पर भर्ती की […]

Haryana Jobs: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। इससे पहले इस भर्ती के लिए नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी जाएगी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। नियमों में बदलाव इन निर्देशों की अनुपालना में तथा नई सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों का नाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती प्रक्रिया) नियम 2025 होगा। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी विभाग व सरकारी संगठन मुख्य ग्रुप सी के रिक्त पदों के लिए अपनी मांग संबंधित सेवा नियमों में दी गई पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारि प्रारूप में एचएसएससी को प्रस्तुत करेंगे।

विज्ञापन में होगी जानकारी ग्रुप डी के पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएगी। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभागों व सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को विज्ञापित किया जाएगा।

साथ ही विज्ञापित पदों के लिए कौशल एवं लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया/विधि तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी।

आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आमंत्रित किए जाएंगे

विज्ञापन जारी होने पर, आयोग सीईटी अंकों/एचटीईटी योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा में शामिल होना चाहता है या नहीं। आवेदक द्वारा पहले या किसी बाद के प्रयास में प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध हैं।

शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी, यदि उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि/कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है।

30 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण

आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। ग्रुप सी शिक्षक संवर्ग के मामले में, आयोग उन सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा, जो भर्ती संगठन/सरकार के सेवा नियमों/निर्देशों में निर्धारित परीक्षा में बैठने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं।

संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा

एचएसएससी केवल समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। मुख्य परीक्षा के लिए ग्रुप सी में विज्ञापित कुल पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान करेगा। आपत्ति के बाद, उत्तर की सत्यता का निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।

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