Handicap Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में दिव्यांगों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आपकी नजर में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसे इस योजना में जरूर रजिस्टर करवाएं। ताकि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठा सके। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें.
हरियाणा में दिव्यांगों को भी अब अपनी आजीविका की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार दिव्यांगों को हर महीने पेंशन देती है, ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। अगर आपके आसपास कोई गरीब और जरूरतमंद दिव्यांग है, तो आप इस योजना के जरिए उनकी मदद कर सकते हैं। 1981-82 से चल रही यह योजना हर साल लाखों दिव्यांगों का सहारा बन चुकी है।
इस पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस पैसे से दिव्यांग को भी किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और वह सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकता है। दिव्यांग पेंशन कितनी है? दिव्यांग पेंशन के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे? दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? आइए इस लेख में सभी सवालों के जवाब जानते हैं।
पात्रता
हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
न्यूनतम दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹ 3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन
आप नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं।