EPFO Employee: करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने नौकरी बदलने पर PF अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब ज्यादातर मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

EPFO Employee

शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि अभी तक प्रोविडेंट फंड (PF) जमा के ट्रांसफर में दो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय शामिल होते थे।

इनमें एक सोर्स ऑफिस

इनमें एक सोर्स ऑफिस, जहां से PF की रकम ट्रांसफर की जाती थी और दूसरा डेस्टिनेशन ऑफिस, जहां अंतिम रूप से रकम जमा की जाती थी। हालांकि, अब इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से EPFO ने संशोधित फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू कर डेस्टिनेशन ऑफिस में सभी ट्रांसफर क्लेम की मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया है।

डिटेल अब सोर्स ऑफिस में ट्रांसफर

क्या है डिटेल अब सोर्स ऑफिस में ट्रांसफर क्लेम मंजूर होने के बाद पिछला खाता अपने आप अगले ऑफिस में सदस्य के चालू खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे EPFO के सदस्यों को सुविधा देने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस संशोधित प्रणाली में पीएफ संचय के कर योग्य और गैर-कर योग्य घटकों को अलग करने का भी प्रावधान है, जिससे कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सटीक गणना की सुविधा मिलती है।

मंत्रालय ने कहा कि

मंत्रालय ने कहा कि इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण संभव हो सकेगा, क्योंकि पूरी हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अलावा, सदस्यों के खातों में तुरंत धनराशि जमा करने के लिए सदस्य आईडी और अन्य उपलब्ध सदस्य जानकारी के आधार पर एक साथ कई यूएएन बनाने की सुविधा भी शुरू की गई है।