ITR Filing 2025: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको समय रहते आईटीआर दाखिल कर लेना चाहिए। जिससे कोई भी गलती ना हो हीं तो जेल या जुर्माना हो सकता है। जी हां अगर आप आयकर स्लैब से बाहर है तो भी सरकारी दस्तावेज को पाने के लिए आइटीआर भर सकते हैं। जो वीजा अप्लाई करने, लोन अप्लाई करने से लेकर कई जरूरी कामों में प्रयोग हो सकता है।
आपको बता दे कि ऐसे कई लोगों है जो ITR Filing के नियम को नहीं पालन करने पर नोटिस मिलने की चांस का बढ़ जातें है। बता दें कि अपडेटेड आईटीआर भरने से लेकर जुर्माना लग सकता है। तो वही टैक्स विभाग ने ITR Filing 2025 की डेट 31 जुलाई से बढ़कर 31 सितंबर तक कर दी है। आप को बता दें कि यदि आप आईटीआर में गलत सबमिट कर रहे है तो सावधान करने की जरुरत है, जिससे हो सकता है कि 200 फीसदी जुर्माना और12 फीसदी ब्याज लगाया जा सकता है। अगर विभाग को लगता है मामला बड़ा है, तो जेल भी हो सकती है।
हो सकती है जुर्माने या जेल
यदि कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, जिससे इनकम और दस्तावेज में कोई गलत जानकारी दे रहा हैं, यानि आयकर दाता जो जानकारी सही है और गतल दे रहा जिससे जानकारी छुपाते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। इसके साथ ही टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है। जो बनाए गए नियम के तहत यहां पर दोषी पाए जाने पर जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है।
सही चुनें आईटीआर फॉर्म
आप को बता दें कि विभाग ने लोगों के काम के अनुरुप ही आईटीआर फॉर्म बनाएं है, जिससे ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म को चुन सकते हैं। जिसमें टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर-1 से 7 तक फॉर्म हैं। बता दें कि सैलरी, बैंक ब्याज, पेंशन या मकान से कमाई कर रहे हैहै, तो आईटीआर-1 भरना चाहिए।
दिखाएं शेयर बाजार की कमाई
देश में इन दिनों शेयर बाजार में कमाई लोग कर रहे है, जिससे यहां पर शेयर से होने वाली डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन को भी अपने रिटर्न में दिखाएं। इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी के नाम के साथ पॉलिसी नंबर डिस्क्लोज करना होगा।
AIS सिस्टम में ना करें ये गलती
विभाग इस बार एआईएस सिस्टम से हर क्लेम की क्रॉस चेकिंग कर रहा है, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। यह भी ध्यान रखें कि बिना प्रूफ के आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आईटीआर में व्यक्तिगत जानकारियां एकदम सही-सही भरें, जिससे आप कोई परेशान ना हो।
TDS क्रेडिट
अगर कोई नौकरी कर रहा है, तो यहां पर कंपनी की तरफ से 16/16 A से टीडीएस फॉर्म दिए जाते है। जिसमें सभी जानकारी अपने आईटीआर फॉर्म में जरुर दिखाएं। यदि आयकर दाता यहां पर जानकारी छुपाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है।