Case Limit Home: कई बार आपको सुनने को मिलता है कि आयकर विभाग ने किसी व्यक्ति के घर या ऑफिस पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद की है। ऐसे मामलों में कई बार कैश और ज्वेलरी जब्त कर ली जाती है और कई बार उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इससे लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या घर में बहुत ज्यादा कैश या ज्वेलरी रखना कानूनी अपराध है? अगर आप घर में रख सकते हैं तो कितना रख सकते हैं? आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
घर में कैश रखने का नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयकर विभाग ने घर में कैश रखने की कोई सीमा तय नहीं की है। यानी आप घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, बस जरूरी है कि पैसा वैध स्रोत से हो। इसका जिक्र आपके आयकर रिटर्न में होना चाहिए। आपको बता दें, आयकर अधिनियम की धारा 68 से 69बी में बिना स्रोत वाली आय के लिए प्रावधान हैं। अगर आप नकदी का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो इसे बिना स्रोत की आय माना जाएगा और इस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इस पर 78 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है.
घर में सोने पर नियम
भारत में आयकर नियमों के तहत घर में सोना रखने की एक सीमा तय की गई है. इसके मुताबिक घर में पुरुषों और महिलाओं के लिए यह सीमा अलग-अलग है. CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के नियमों के मुताबिक आप घर में एक निश्चित मात्रा में ही सोना रख सकते हैं. अगर आप तय सीमा से ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको इसका सबूत देना होगा. आपके पास सोने की खरीद से जुड़ी रसीदें भी होनी चाहिए.
महिलाएं कितना सोना रख सकती हैं
आयकर अधिनियम के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं घर में 500 ग्राम सोना रख सकती हैं. जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए 250 ग्राम सोना रखने की सीमा तय की गई है. वहीं पुरुषों को सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है.