Pension News: कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट है. यह अपडेट कर्मचारियों की पेंशन को लेकर है. केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इसके लिए कुछ नियम भी हैं, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.

कर्मचारियों के लिए पेंशन जरूरी

किसी भी कर्मचारी के लिए पेंशन बहुत जरूरी होती है. पेंशन ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का सहारा होती है. इसे लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट है. सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जानकारी भी दी है. सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारी खुश हैं.

कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी

7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन (7th pay commission Pension Hike) बढ़ाने का फैसला किया गया है. सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है.

रिटायर्ड कर्मचारियों को तोहफा

सरकार ने रिटायर कर्मचारियों को तोहफा दिया है. सरकार ने पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है. यह लाभ 80 साल से ऊपर के रिटायर कर्मचारियों को उनकी उम्र के हिसाब से दिया जाएगा. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन (7वें वेतन आयोग पेंशन नियम) की सुविधा की घोषणा की है।

अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्धारित आयु के बाद अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ते के रूप में होगा। यह अनुकंपा भत्ता 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मियों को दिया जाएगा। अतिरिक्त पेंशन को अनुकंपा भत्ता नाम दिया गया है। ये हैं अनुकंपा भत्ते के नियम पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

अतिरिक्त पेंशन यानी अनुकंपा भत्ता (पेंशन नियम) उसी महीने की पहली तारीख से लागू होगा जिस महीने कर्मचारी की आयु 80 वर्ष होगी। उम्र के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होगी पेंशनभोगियों को मौजूदा पेंशन पर प्रतिशत के हिसाब से अनुकंपा पेंशन दी जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ ही राशि में भी बढ़ोतरी होगी।

80 वर्ष से 85 वर्ष के बीच मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (मूल पेंशन नियम) दी जाएगी। 85 से 90 वर्ष के बीच पेंशन पर 30 प्रतिशत लाभ (पेंशन बढ़ोतरी) दिया जाएगा। वहीं, 90 से 95 वर्ष की आयु के बीच मूल पेंशन पर 40 प्रतिशत अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। 95 से 100 वर्ष की आयु में मूल पेंशन पर 50 प्रतिशत अधिक पेंशन (अनुकंपा भत्ता) मिलेगा। 100 वर्ष की आयु के बाद मूल पेंशन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।