Insurance claim: लेकिन जब भी लोग बीमा करवाते हैं, तो कुछ नियम और शर्तें हमेशा लागू होती हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाता है। अगर कोई बीमा धारक कोई नियम या शर्त तोड़ता है, तो उसका क्लेम खारिज हो जाता है।

कई बार देखा गया है कि लोग अक्सर

कई बार देखा गया है कि लोग अक्सर अपने वाहन को ऑफिस के बाहर या किसी जगह के बाहर पार्क कर देते हैं और फिर वह चोरी हो जाता है। कई बार घर के बाहर से ही वाहन चोरी हो जाते हैं। वाहन चोरी होने पर आपको बीमा मिलता है।

लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है।

लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। वह शर्त यह है कि आपके पास वाहन की चाबी होनी चाहिए। अगर आप अपने वाहन की चाबी वाहन में ही छोड़ देते हैं और इस वजह से कोई आपका वाहन चुरा लेता है, तो ऐसी स्थिति में आपका बीमा क्लेम अटक सकता है।

दरअसल, कार बीमा में बीमा कंपनियां

दरअसल, कार बीमा में बीमा कंपनियां यह जांचती हैं कि वाहन चोरी होने में कार मालिक की कोई गलती या लापरवाही तो नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है। तो क्लेम खारिज भी किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियां

ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियां लापरवाही का मामला बताकर आपके क्लेम को खारिज कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आप कार के मालिक थे और आपने कार को लेकर पूरी सुरक्षा नहीं ली। इस वजह से कार चोरी हो गई।

लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस

लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। और आप साबित कर देते हैं कि कोई आपकी चाबी जबरन छीनकर भाग गया है। तो ऐसे मामले में आपको क्लेम मिल सकता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें।