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Income Tax फॉर्म को लेकर आया बड़ा अपडेट! ITR भरने से पहले जान ले ये जरूरी बात

Sanjay mehrolliya
May 19, 2025 at 8:03 AM IST · 1 min read

Income Tax: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का समय आ गया है और एक्सेल यूटिलिटी जारी होते ही करदाता अपना रिटर्न दाखिल करना शुरू कर देंगे। कर विभाग ने पहले ही विभिन्न कर फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं, जिनमें आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 शामिल हैं।

इस बीच, कर विभाग करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की विभिन्न बारीकियों से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है। ‘लेट्स लर्न टैक्स’ पर हाल ही में एक पोस्ट में, आयकर विभाग ने इन सवालों के जवाब दिए – किसे रिटर्न दाखिल करना चाहिए, रिटर्न क्यों दाखिल करना चाहिए, कब दाखिल करना चाहिए और कैसे दाखिल करना चाहिए। आइए विभिन्न आईटीआर फॉर्म के बारे में जानते हैं।

आईटीआर-1 (सहज)

इसे कोई भी निवासी व्यक्ति दाखिल कर सकता है, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय ₹50 लाख से अधिक नहीं है। इसमें वेतन, गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (₹5,000 तक) और बचत खातों से ब्याज, बैंक या डाकघर या सहकारी समितियों में जमा राशि से ब्याज, आयकर रिफंड से ब्याज, बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज, कोई अन्य ब्याज आय और पारिवारिक पेंशन सहित अन्य स्रोतों से आय शामिल हो सकती है। ITR-1 वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसके पति या पत्नी (पुर्तगाली नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) या नाबालिग की आय को क्लब किया गया है (केवल तभी जब आय का स्रोत ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमा के भीतर हो)।

ITR-4 (सुगम)

ITR-4 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान आय ₹50 लाख से अधिक नहीं है और वह व्यक्ति भी जिसकी व्यवसाय/पेशे से आय है जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर की जाती है। यह रिटर्न वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसकी आय वेतन/पेंशन, गृह संपत्ति, कृषि आय (₹5,000 तक) और अन्य स्रोतों से होती है, जिसमें बचत खाते से ब्याज, जमा राशि से ब्याज, आयकर रिफंड से ब्याज, पारिवारिक पेंशन, बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज और कोई अन्य ब्याज आय शामिल है।

लेकिन ITR-4 उस व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो निवासी है लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं है (RNOR), या एक अनिवासी भारतीय, जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है, जिसकी कृषि आय ₹5,000 से अधिक है, जो किसी कंपनी में निदेशक है और जिसकी एक से अधिक गृह संपत्ति से आय है।

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