Haryana News: हरियाणा में पिछले साल 20 जुलाई से 3 अगस्त तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में शामिल हुए अस्थायी कर्मचारियों को सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है। खबरों की मानें तो विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में अनुबंध पर कार्यरत इन अस्थायी कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों के कार्यकाल की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को आदेश जारी कर दिए हैं।
इन आदेशों का सबसे बड़ा लाभ हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कार्यरत उन अस्थायी कर्मचारियों को होगा, जिनका एक साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था। सैनी सरकार ने पहले ही पांच साल पुराने सभी अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति की आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया है, जिन्होंने हर साल कम से कम 240 दिन काम किया है।
हरियाणा सरकार ने उन अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल पर थे। सरकार ने तय किया है कि:
हड़ताल के दिनों का वेतन (पारिश्रमिक) नहीं मिलेगा,
लेकिन इन दिनों को कार्यकाल में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला जाएगा, यानी उनके नौकरी के भविष्य पर कोई संकट नहीं आएगा।मानव संसाधन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं, जिन्हें सभी संबंधित अधिकारियों (जैसे विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, आदि) को भेज दिया गया है।
सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो:
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम कर रहे हैं,
जिनका एक साल में 240 कार्य दिवस पूरे नहीं हो पा रहे थे।
अब हड़ताल के कारण दिन कम होने से उनके रोजगार की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी।
साथ ही, सैनी सरकार ने पहले ही यह आदेश दिया था कि:
जिन अस्थायी कर्मचारियों ने हर साल कम से कम 240 दिन काम किया है,
और जो पिछले 5 सालों से सेवा में हैं,
उनकी नौकरियाँ सेवानिवृत्ति की आयु (retirement age) तक सुरक्षित रहेंगी।
