केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई है। अब एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। वित्त मत्रालय का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायमेंट के बाद बेहतर सुरक्षा देने के लिए एक अहम कदम है।
मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि एनपीएस (NPS) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स यूपीएस (UPS) में भी मिलेंगे। जो कर्मचारी यूपीएस (UPS) को चुनते हैं उन्हें जरूरी बढ़िया टैक्स छूट और राहत मिलेंगे।
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NPS के तहत UPS विकल्प के रूप में
वित्त मंत्रालय की तरफ से UPS को NPS के तहत एक विकल्प के रूप में लाया गया है। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी सिविल सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। वहीं पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने UPS को लागू करने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने UPS विकल्प को चुनने के लिए डेडलाइन को 30 जून से 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। इसकी मदद से सरकारी कर्मचारियों को एक तय और गारंटीड पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन, एकमुश्त रकम और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स मिलेंगे।
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यूपीएस स्कीम का फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो NPS में शामिल हैं और इस विकल्प का चुनाव करते हैं। UPS के विकल्प को लगभग 23 कर्मचारी चुन सकते हैं।










