Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निश्चित पेंशन प्रदान करना है ताकि वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।

पेंशन राशि

योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है।

अगर कोई व्यक्ति पेंशन का लाभ उठाना चाहता है तो उसे 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना से जुड़ना होगा। साथ ही पेंशन के लिए नियमित अंशदान भी करना होगा। आपको बता दें कि अंशदान की राशि चुनी गई पेंशन राशि और व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है।

सरकार द्वारा योगदान

योजना के पहले 5 वर्षों (2015-2020) के लिए सरकार ने पात्र ग्राहकों के अंशदान का 50% तक अंशदान किया है (अधिकतम ₹1,000 प्रति वर्ष)।

बैंक या डाकघर के माध्यम से संचालन:

यह योजना बैंक और डाकघर के माध्यम से संचालित की जाती है। इसमें अंशदान ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से काटा जाता है।

कर लाभ क्या हैं:

APY में किए गए अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1) के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं।

योजना की पात्रता क्या है

-व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।

-18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना अनिवार्य है।

-बैंक/डाकघर में एक निश्चित बचत खाता होना चाहिए।

-जिनके पास EPF/NPS जैसी अन्य पेंशन योजनाएँ नहीं हैं, वे मुख्य रूप से इस योजना के लिए उपयुक्त हैं।

-1 अक्टूबर 2022 के बाद आयकर भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कैसे मिलेगी पेंशन

-इस योजना से व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु में जुड़ता है।

हर महीने चुनी गई पेंशन राशि के हिसाब से तिमाही या वार्षिक अंशदान करना होता है।

-60 वर्ष की आयु पूरी होने पर चुनी गई पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाती है।

-व्यक्ति की मृत्यु के बाद पूरी पेंशन राशि जीवनसाथी को दी जाती है।

-अगर जीवनसाथी भी नहीं रहा तो जमा की गई राशि नॉमिनी को दी जाती है।

अटल पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें

-आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

-योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक में बैंक खाता संख्या देना अनिवार्य है।

-APY फॉर्म भरकर बैंक में जमा करें और ऑटो-डेबिट की अनुमति दें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

-आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के जरिए APY के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

-बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें और APY सेक्शन में जाकर आवश्यक विवरण भरें।

अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकलें

-60 वर्ष की आयु के बाद: पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

-60 वर्ष से पहले: केवल विशेष परिस्थितियों (मृत्यु या गंभीर बीमारी) में ही योजना से बाहर निकल सकते हैं।

-सामान्य निकासी: यदि कोई 60 वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ता है, तो उसे केवल उसके द्वारा जमा की गई राशि और ब्याज ही वापस मिलेगा।

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